EPS 95: पेंशनर्स की मृत्यु होने पर कैसे मिलेगी पेंशन? पैसा चाहिए तो इन डॉक्युमेंट्स को EPFO में करना होगा सब्मिट
EPS 95: EPFO के कर्मचारियों को पेंशन की सुविधा दी जाती है, लेकिन अगर किसी पेंशनर्स (Pensioners) की मृत्यु हो जाए तो क्या पेंशन का फायदा नहीं लिया जा सकता है?
EPS 95: भविष्य कर्मचारी निधि संगठन की ओर से प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे लोगों के लिए पेंशन की भी सुविधा दी जाती है. ये सुविधा होती है कर्मचारी पेंशन योजना (EPS-95). कर्मचारी पेंशन योजना-1995 (EPS-95) के तहत करीब 75 लाख पेंशनभोगी लाभार्थी हैं. इसके अलावा इसके तहत 6 करोड़ से ज्यादा शेयरहोल्डर्स भी शामिल हैं. इस सुविधा के तहत EPFO के कर्मचारियों को पेंशन की सुविधा दी जाती है, लेकिन अगर किसी पेंशनर्स (Pensioners) की मृत्यु हो जाए तो क्या पेंशन का फायदा नहीं लिया जा सकता है. नहीं, ऐसा नहीं है. पेंशनर्स के परिवार वाले लाभार्थी की पेंशन (Pension) का फायदा उठा सकते हैं.
परिवार वाले उठा सकते हैं पेंशन का फायदा
बता दें कि अगर किसी पेंशनधारक की मृत्यु हो जाए तो उसके परिवार वाले पेंशन स्कीम (Pension Scheme) का फायदा उठा सकते हैं. हालांकि इसके लिए पेंशनर्स के परिवारजनों को कुछ डॉक्यूमेंट्स को EPFO के पास सब्मिट करना होगा. डॉक्यूमेंट्स (EPFO Documents) की इस लिस्ट को यहां देख सकते हैं...
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इसमें से 8.33 प्रतिशत राशि पेंशन मद में चली जाती है. साथ ही ईपीएस 95 पेंशन स्कीम (EPS 95 scheme) के तहत पेंशन पाने के लिए कर्मचारी को कम से कम 10 साल की सेवा पूरी करनी होगी. इस स्कीम के तहत रिटायरमेंट की उम्र 58 साल है. ईपीएफ मेंबर 50 साल की उम्र से कम दर पर अपना ईपीएस भी निकाल सकता है.