EPFO से निकासी को लेकर बजट 2023 में बड़ा फैसला लिया गया. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रोविडेंट फंड से निकासी को लेकर टैक्स के नियम में बदलाव किया है. अब PAN लिंक्ड नहीं होने पर निकासी के दौरान 30 फीसदी की जगह 20 फीसदी TDS लगेगा. यह नियम 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा. बदले नियम का फायदा उन पीएफ होल्डर्स को होगा, जिनका पैन अभी तक अपडेटेड नहीं है.

5 साल से पहले निकासी करने पर लगता है टैक्स

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EPFO से निकासी को लेकर टैक्स का नियम कहता है कि अगर यह निकासी 5 साल से पहले की जाती है तो Tax कटेगा.  पांच साल के बाद निकासी करने पर कोई टैक्स नहीं कटता है. 5 साल से पहले निकासी करने पर अगर विदड्रॉल अमाउंट 50 हजार तक होगा तो भी कोई टैक्स नहीं कटता है. अगर निकासी का अमाउंट 50 हजार से ज्यादा होता है तो TDS काटा जाता है. इस परिस्थिति में PAN Card लिंक्ड होने पर 10 फीसदी का टीडीएस कटता है. पैन कार्ड लिंक्ड नहीं होने पर 30 फीसदी का TDS काटा जाता है. Budget 2023  में इसी टीडीएस रेट को घटाकर 10 फीसदी किया गया है.

TDS की लिमिट 10 हजार से घटाकर जीरो की गई

इसके अलावा बजट 2023 में TDS के लिए मिनिमम 10 हजार रुपए की थ्रेसहोल्ड लिमिट को भी हटा दिया गया है. हालांकि, लॉटरी, पजल्स के मामलों में 10 हजार की लिमिट वाला नियम लागू रहेगा. एक वित्त वर्ष में कुल 10 हजार अमाउंट तक टीडीएस नहीं कटेगा. उसके बाद TDS काटा जाएगा.

ऑनलाइन गेमिंग पर 30 फीसदी का टीडीएस

अगर आप ऑनलाइन गेमिंग से कमाई करते हैं तो इनकम टैक्स लॉ के मुताबिक टैक्स कटेगा. ऐसे मामलों में टीडीएस को लेकर 10 हजार वाला नियम लागू होगा. वर्तमान इनकम टैक्स नियम के मुताबिक, ऑनलाइन गेमिंग से होने वाली कमाई को रिटर्न भरने के दौरान इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस कैटिगरी में डालना होगा. अगर जीत की रकम 10 हजार से ज्यादा होती है तो विनिंग अमाउंट पर 30 फीसदी का टीडीएस कटता है.

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