EPF खाते से लिंक्ड बैंक अकाउंट हो चुका है बंद, तो ऐसे लिंक करें नया खाता
Bank Account Link With EPF Account: जब आप ईपीएफ से फंड की निकासी करते हैं तो वो पैसा सीधे उस बैंक अकाउंट में जाता है जिसे ईपीएफ खाते से लिंक किया गया है. लेकिन अगर ईपीएफ अकाउंट से लिंक खाता बंद हो चुका है, तो आपको नए खाते को लिंक करना होगा. यहां जानिए इसका प्रोसेस.
New Bank Account Link With EPF Account: अगर आप ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते होंगे तो हर महीने आपकी सैलरी का कुछ हिस्सा कटकर ईपीएफ अकाउंट में जाता है. कर्मचारी के अलावा कंपनी की तरफ से भी ईपीएफ अकाउंट में रकम जमा की जाती है. हर महीने जमा होने वाली इस रकम पर अच्छा खासा ब्याज मिलता है. मौजूदा समय में इस पर 8.25 फीसदी के हिसाब से ब्याज मिल रहा है. ईपीएफ के जरिए अच्छा खासा रिटायरमेंट फंड जोड़ा जा सकता है. जरूरत पड़ने पर ईपीएफ फंड से आंशिक निकासी और नौकरी छोड़ने पर भी कुछ शर्तों के साथ रकम की निकासी की जा सकती है.
जब आप ईपीएफ से फंड की निकासी करते हैं तो वो पैसा सीधे उस बैंक अकाउंट में जाता है जिसे ईपीएफ खाते से लिंक किया गया है. लेकिन अगर ईपीएफ अकाउंट से लिंक खाता बंद हो चुका है, तो आपको नए खाते को लिंक करना होगा, जिसमें आप रकम निकासी कर सकते हैं. अगर आपके साथ भी ये समस्या है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं. यहां जानिए ईपीएफ अकाउंट से नए बैंक अकाउंट को लिंक करने का तरीका.
ये है नया अकाउंट लिंक करने का प्रोसेस
- इसके लिए सबसे पहले आपको EPFO के यूनिफाइड मेंबर पोर्टल https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर जाना होगा.
- यहां अपना UAN, पासवर्ड और कैप्चा कोड डालकर लॉग इन करें.
- इसके बाद 'मैनेज' टैब पर क्लिक करें. क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा.
आपको इस मेन्यू में जाकर KYC का ऑप्शन चुनना है.
- इसके बाद आप अपने बैंक को सिलेक्ट करें और बैंक खाता संख्या, नाम व IFSC भरें. डीटेल्स भरने के बाद आप सब्मिट पर क्लिक करें.
- सबमिट के बाद आपके बैंक खाते के लिंक के प्रोसेस को आपकी कंपनी के एचआर विभाग द्वारा अप्रूव किया जाता है. मंजूरी मिलते ही आपका बैंक खाता पीएफ अकाउंट से लिंक हो जाता है.