Employees Pension Scheme 1995: भविष्य कर्मचारी निधि संगठन (EPFO) की ओर से नौकरीपेशा लोगों के लिए पेंशन की भी सुविधा दी जाती है. यह सुविधा कर्मचारी पेंशन योजना (EPS-95) के तहत मिलती है. बता दें कि देशभर में कर्मचारी पेंशन योजना-1995 (EPS-95) के तहत करीब 75 लाख पेंशनभोगी लाभार्थी हैं. इसके अलावा इसके तहत 6 करोड़ से ज्यादा शेयरहोल्डर्स भी शामिल हैं. EPFO देश के करोड़ों पेंशनर्स को लेकर बड़ा अपडेट दिया है. 

लाइफ सर्टिफिकेट की वैधता कितनी है?

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EPFO ने ट्वीट पर बताया कि लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने कभी भी जमा किया जा सकता है. साथ ही यह भी बताया कि लाइफ सर्टिफिकेट की वैलिडिटी कब तक है. संगठन द्वारा जारी की गई जानकारी के मुताबिक इसकी वैलिडिटी एक साल तक है. 

घर बैठे कैसे जमा करें लाइफ सर्टिफिकेट?

EPFO के मुताबिक लाइफ सर्टिफिकेट घर बैठे ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं. डिजिटल रूप से लाइफ सर्टिफिकेट पेंशन संवितरण बैंक, सार्वजनिक सेवा केंद्र यानी CSC, IPPB या भारतीय डाक घर, उमंग ऐप और नजदीकी EPFO ऑफिस में जमा किया जा सकता है. 

Jeevan Praman Patra जमा कैसे करते हैं?

जीवन प्रमाण पत्र से DLC आराम से घर बैठे समबिट किया जा सकता है. इसका प्रोसेस यहां है-

  • आपको पहले आधार, मोबाइल नंबर के साथ पेंशन अकाउंट और अकाउंटहोल्डर की डीटेल्स डालनी होगी. 
  • इसके बाद ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर ऑथेंटिकेशन के लिए OTP आएगा.  OTP वेरिफिकेशन के बाद आप DLC (डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट) जेनरेट कर सकते हैं.
  • अब आपको पेंशनर का आधार नंबर, पेंशन पेमेंट ऑर्डर, बैंक अकाउंट डीटेल और मोबाइल नंबर देना होगा. 
  • बायोमीट्रिक ऑथेंटिकेशन पूरा होने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक SMS आएगा, जिसमें आपके जीवन प्रमाण सर्टिफिकेट की आईडी होगी.
  • अब पेंशन जारी करने वाली अथॉरिटी जरूरत पड़ने पर आपका डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जीवन प्रमाण वेबसाइट पर एक्सेस कर सकती है.

लाइफ सर्टिफिकेट के लिए जरूरी डॉक्युमेंट्स

  • PPO नंबर
  • आधार नंबर
  • बैंक खाते की डीटेल
  • आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर

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