कोरोना संकट (Coronavirus Mahamari) में अगर आपको पैसों की जरूरत है तो कर्ज के साथ अपने PF खाते से विड्राल का भी ऑप्‍शन आपके पास है. इससे आप जरूरत भर की रकम निकाल सकते हैं. यानि आप PF का पैसा (तीन महीने की सैलरी या 75 प्रतिशत राशि) निकाल सकते हैं. यह रकम आपको Claim Form भरने के 72 घंटों में मिल जाएगी.

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हालांकि EPFO ने इसे लेकर कुछ बदलाव भी किए हैं. इन बदलावों में डेट ऑफ बर्थ (DoB) से लेकर बैंक अकाउंट (Bank Account) नंबर तक शामिल है. यानि आपकेा क्लेम फाइल करते समय अब पूरा अकाउंट नंबर फॉर्म में डालना होगा. पहले बैंक खाते के अंतिम चार अंक ही अकाउंट वेरीफाई करने के लिए भरने पड़ते थे.

EPFO ने अपने सबस्‍क्राइबर्स (Subscribers) को एक और राहत दी है. जो नौकरीपेशा PF में कॉन्ट्रिब्‍यूशन करते हैं, उनको EPFO ने रिकार्ड में अपनी जन्मतिथि (DoB) को सुधारने की सुविधा दे दी है. लेकिन यह सशर्त है.

EPFO के क्षेत्रीय कार्यालयों को दिए गए निर्देश के मुताबिक कोई भी PF सदस्‍य अपनी DoB बदलवा सकता है. लेकिन Aadhaar कार्ड और PF खाते में दर्ज DoB में 3 साल का ही अंतर होना चाहिए.

बता दें कि EPFO अब तक 1 साल के अंतर को वैध मानता था. लेकिन जब अंशधारक की DoB में ज्यादा अंतर मिलता था तो पेंशन फंड निकालने से लेकर उससे एडवांस लेने में दिक्‍कत आती थी. EPFO क्लेम फार्म को रिजेक्‍ट कर देता है.

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EPFO के 3 साल के अंतर के फैसले से PF सदस्‍यों को ज्‍यादा सहूलियत होगी. इसके साथ ही EPFO ने Covid 19 के प्रकोप के चलते नियोक्ताओं (Employer) और पेंशनभोगियों (Pensioners) को संगठन के दफ्तरों में नहीं आने को कहा है.

लॉकडाउन (Lockdown) के दौरान अंशधारकों को राहत देने के लिए 280 करोड़ रुपये के 1.37 लाख निकासी दावों का निपटान किया है. श्रम मंत्रालय (Labor Ministry) ने कहा कि तालाबंदी के दौरान EPFO ने 279.65 करोड़ रुपये के 1.37 लाख पीएफ (PF) दावों का निपटान किया है. 

इन दावों का निपटान नए प्रावधान के तहत किया गया है. कोविड-19 संकट के दौरान अंशधारकों को राहत के लिए EPF योजना में संशोधन के जरिये यह प्रावधान किया गया है.