e-Shramik Card: असंगठित क्षेत्र के श्रमिक अगर संगठित क्षेत्र में चले जाएं तो क्या मिलेगा ई-श्रम का फायदा, चेक करें यहां
e-Shramik Card: अगर कोई श्रमिक संगठित क्षेत्र (organised sector) में चला जाता है तो उसे सिर्फ वही फायदे मिलेंगे जो संगठित क्षेत्र के श्रमिक को मिलते हैं.
e-Shramik Card: केंद्र सरकार ने असंगठित क्षेत्र के करोड़ों श्रमिकों का डेटाबेस तैयार करने और उसका रखरखाव करने के लिए ई-श्रम पोर्टल शुरू किया है. इसका उद्देश्य देश के श्रमिकों की खुशहाली है. बड़ी संख्या में श्रमिक ई-श्रम पोर्टल eshram.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं. वहीं श्रमिकों को जन्म तिथि और इनकम डिटेल्स देने की कोई जरूरत नहीं है.
अब एक बड़ा सवाल है कि रजिस्ट्रेशन के बाद अगर असंगठित क्षेत्र के श्रमिक संगठित क्षेत्र में चले जाएं तो क्या उन्हें ई-श्रम का फायदा मिलेगा. सरकार ने कहा है कि अगर कोई श्रमिक संगठित क्षेत्र (organised sector) में चला जाता है तो उसे सिर्फ वही फायदे मिलेंगे जो संगठित क्षेत्र के श्रमिक को मिलते हैं.
ई-श्रम पोर्टल पर एक महीने में अब तक 1.7 करोड़ से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, इसमें आधी संख्या महिलाओं की है. वहीं 78 फीसदी से ज्यादा रजिस्ट्रेशन कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए किए गए. श्रम मंत्रालय ने हाल ही में ट्वीट कर कहा कि “हम चाहते हैं कि सभी का रजिस्ट्रेशन हो जिससे सभी श्रमिकों को सरकार की योजनाओं का फायदा मिल सके. ”
किसान इसके पात्र (eligible) नहीं
इस पोर्टल पर सिर्फ खेतिहर मजदूर और भूमिहीन किसान ही रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, किसान इसके पात्र (eligible) नहीं हैं. वहीं मंत्रालय ने इससे जुड़ा एक डाटा भी शेयर किया था जिनमें उन 10 राज्यों का नाम था जहां के सबसे ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया. इसमें सबसे उपर बिहार का नाम है जबकि महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है. बिहार के 26,16,873 जबकि महाराष्ट्र के 3,43,511 के श्रमिक यहां अपना नाम दर्ज करवा चुके हैं.
2 लाख का दुर्घटना बीमा
यहां रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद श्रमिकों को पीएमएसबीवाई (Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana) के तहत 2 लाख का दुर्घटना बीमा मिलेगा. भविष्य में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को मिलने वाली सारी सुविधाएं इस पोर्टल के जरिए मिलेंगी. वहीं इमरजेंसी और महामारी जैसे हालात में इस डाटाबेस का इस्तेमाल उन मजदूरों की मदद के लिए किया जाएगा जो इसके पात्र होंगे.
इन कागजात की होती है जरूरत
खास बात ये भी है कि असंगठित क्षेत्र के कामगारों के इसमें नाम दर्ज करवाने के लिए आय का कोई मापदंड (income criteria) नहीं है. ये जरूरी है कि वो व्यक्ति टैक्स देने वाला (tax payee) नहीं होना चाहिए. कोई भी असंगठित क्षेत्र का श्रमिक जिसकी उम्र 16 से 59 साल है वो यहां अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं. जिसके लिए कागजात के तौर पर आधार नंबर और आधार से जुड़े बैंक अकाउंट की जरूरत पड़ेगी. अगर किसी के पास आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर नहीं है तो वो नजदीकी CSC सेंटर पर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण (Biometric authentication) के जरिए रजिस्टर करवा सकते हैं.
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