दिसंबर महीना खत्म होने वाला है और इसके साथ ही साल 2023 भी गुजर जाएगा. लेकिन महीना खत्म होने के पहले कुछ टास्क हैं, जो आपको पूरे करने हैं. नए साल में नई तैयारी के साथ जाएं तो बेहतर हैं. इस महीने कई डेडलाइंस खत्म हो रही हैं, जिसके बाद आपको अपनी जेब पर नुकसान उठाना पड़ सकता है. इसमें म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए अकाउंट पर नॉमिनेशन, यूपीआई पेमेंट करने वालों के लिए अपडेट और बैंक लॉकर एग्रीमेंट को लेकर भी संशोधित नियम शामिल हैं. आप भी जरूर देख लें कि आप कहीं पीछे न रह जाएं.

1. म्यूचुअल फंड नॉमिनेशन

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अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो आपको अपने अकाउंट पर किसी नॉमिनी को जोड़ना पड़ेगा. अपने अकाउंट नॉमिनेशन 31 दिसंबर, 2023 से पहले कराना जरूरी है. नॉमिनेशन होने से आपके पास ये प्रावधान रहता है कि अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपके अकाउंट की सिक्योरिटी या म्यूचुअल फंड रिडेम्पशन से मिले पैसों को नॉमिनी क्लेम कर सके. डीमैट अकाउंटहोल्डर और म्यूचुअल फंड यूनिट होल्डर्स को इस तारीख से पहले अपना नॉमिनेशन कराना ही है. सेबी ने 30 सितंबर की डेडलाइन को बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया था.

 

2. बैंक लॉकर एग्रीमेंट

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सेफ डिपॉजिट लॉकर्स को लेकर नए नियम लागू किए थे, जिसके चलते नए ग्राहकों को अपे बैंकों के साथ एक नए एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करना था. ग्राहकों को 31 दिसंबर, 2023 तक नए एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करके अपने बैंक के पास जमा कर देना है. कस्टमर्स अपना लॉकर तभी इस्तेमाल कर पाएंगे और रेंट दे पाएंगे जब उनका अपडेटेड एग्रीमेंट बैंक के पास होगा.

3. इनएक्टिव यूपीआई आईडी

अगर आपके पास भी ऐसी कोई यूपीआई आईडी है जो आपने पिछले एक साल में इस्तेमाल नहीं की है तो वो बंद होने वाली है. NPCI ने थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर्स और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स से कहा कि वो ऐसी यूपीआई आईडीज़ को डीएक्टिवेट करें, जिन्होंने एक साल से अपनी आईडी से कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया है. अगर आपकी भी कोई ऐसी आईडी है, जिसे आपने एक साल से यूज़ नहीं किया है, तो आपको उस आईडी से एक यूपीआई पेमेंट करना होगा, जिसके बाद वो आईडी डिसेबल नहीं होनी चाहिए.