कोरोना वायरस (Coronavirus) से लड़ने के लिए सरकार पूरी कोशिश कर रही है. देश भी सरकार के साथ खड़ा है. प्रधानमंत्री मोदी ने देश की कोरोना वायरस (Covid-19) से सुरक्षा के लिए एक केयर्स फंड की शुरुआत की. प्रधानमंत्री केयर्स फंड (Prime Minister cares fund) में कॉरपोरेट्स लेकर आम आदमी ने दान दिया है. अब सरकार ने आयकर में दिए दान पर 100 फीसदी टैक्स छूट का ऐलान किया है. सरकार ने इस कदम को अध्यादेश के जरिए कानूनी रूप दे दिया है. 

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देश में संकट के इस दौर में टैक्सपेयर्स और कारोबारियों को लगातार छूट दी जा रही हैं. इनकम टैक्स, GST, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज के अलावा टैक्स रिटर्न भरने की भी छूट दी गई है. इनकम टैक्स छूट के लिए निवेश और भुगतान में राहत देने के लिए सरकार ने अध्यादेश जारी किया. राष्ट्रपति ने 'कराधान और अन्य कानून (विभिन्न प्रावधानों में राहत) अध्यादेश 2020' को अपनी संस्तुती दे दी. अध्यादेश के जरिए पीएम केयर्स फंड में दिए गए दान पर 100 फीसदी टैक्स छूट का प्रावधान है.

80G के तहत मिलेगी छूट

आधिकारिक ब्यान में कहा गया है कि पीएम केयर्स फंड में दान पर इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80G के तहत 100 फीसदी टैक्स छूट मिलेगी. साथ ही दान की गई रकम पर ग्रॉस इनकम पर 10 फीसदी डिडक्शन की लिमिट पर भी छूट लागू होगी.

रिटर्न और पैन-आधार लिंकिंग भी बढ़ी

अध्यादेश में वित्त वर्ष 2018-19 की इनकम टैक्स रिटर्न भरने की समयसीमा को 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है. पैन-आधार को जोड़ने की आखिरी तारीख को भी तीन माह के लिए 30 जून तक बढ़ा दिया गया है. मार्च, अप्रैल और मई में दी जाने वाली एक्साइज ड्यूटी के रिटर्न को भी 30 जून 2020 तक भरा जा सकता है.

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30 जून तक कर सकते हैं निवेश

इनकम टैक्स अधिनियम-6 A-B के तहत धारा 80C, 80D, 80G जिनके तहत क्रमश: बीमा पॉलिसी, PPF, राष्ट्रीय बचत पत्र, चिकित्सा बीमा प्रीमियम और दान आदि में किए गए निवेश, भुगतान पर टैक्स छूट दी गई है. ऐसे निवेशों के लिए भी समयसीमा को 30 जून 2020 तक बढ़ाया गया है. मतलब 2019-20 के दौरान टैक्स छूट लेने के लिए इसमें 30 जून तक निवेश किया जा सकता है.