Conveyance Allowance news: केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की तरफ से अलग-अलग भत्ते मिलते हैं. इनमें विभागों के मुताबिक भी अलग-अलग भत्ते (allowances) दिए जाते हैं. सरकार ने हाल ही में सरकरी डॉक्टर्स (government doctors) को तोहफा दिया है. उनके कनवेंस अलाउंस (Conveyance allowance) में बढ़ोतरी की गई है. इसमें सबसे ज्यादा फायदा कार से चलने वालों को दिया गया है. उनके अलाउंस में कई गुना का इजाफा हुआ है. टू-व्‍हीलर और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने वाले डॉक्‍टर्स के भत्‍ते में भी इजाफा हुआ है.

कितना मिलेगा भत्ता?

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केंद्र सरकार ने कार से चलने वाले डॉक्‍टर्स के कनवेंस अलाउंस की लिमिट को बढ़ा दिया है. अब उन्‍हें हर महीने अधिकतम 7,150 रुपए भत्‍ता मिलेगा. केंद्र सरकार के अधीन आने वाले CGHS इकाइयों में अस्पतालों/फॉर्मेसी/स्टोर में काम करने वाले केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा (CHS) डॉक्टर्स के लिए कनवेंस अलाउंस का मामला काफी दिनों से पेंडिंग था. अब इस पर फैसला लिया गया है. केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा चिकित्सकों (Central healthcare practitioners) के हर महीने वाहन भत्ता (Conveyance allowance) की रकम बढ़ा दी गई है. अब हर बार महंगाई भत्‍ता 50% बढ़ने पर कनवेंस अलाउंस में भी 25% की बढ़ोतरी हो जाएगी. जैसा कि दूसरे DA लिंक्ड भत्तों में होता है.

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भत्ता लेने के लिए शर्त करनी होगी पूरी

आदेश के मुताबिक, विशेषज्ञ/सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी को हर महीने अस्पताल में औसतन 20 बार या अपने सामान्य ड्यूटी घंटों के बाहर 20 यात्राओं का पेमेंट करना जरूरी है. हालांकि, जहां अस्पताल के दौरे की संख्या 20 बार से कम है और 6 से ज्यादा है. वहां, वाहन भत्ते में कमी होनी चाहिए. यह न्यूनतम 375 रुपए, 175 रुपए और 130 रुपए प्रति महीना होगी. लेकिन, अगर घर आने या अस्पताल जाने की संख्या 6 से कम रहती है तो भत्‍ता स्वीकार नहीं किया जाएगा.

प्रमाण पत्र देना होगा

कन्वेंस अलाउंस क्लेम करने के लिए विशेषज्ञ/चिकित्सा अधिकारी को मंथली बिल के साथ शर्त पूरा करने का प्रमाण पत्र देना होगा. ड्यूटी करने के समय, छुट्टी और किसी अस्थायी स्थानान्तरण के दौरान कोई वाहन भत्ता स्वीकार नहीं किया जाएगा. न्यूनतम दर पर क्लेम करने वाले चिकित्सा अधिकारी/विशेषज्ञ और जो मोटरकार या मोटरसाइकिल/स्कूटर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं उन्‍हें भी वेतन बिल के साथ प्रमाण पत्र देना होगा.

और क्या-क्या हैं शर्तें?

वाहन भत्ता लेने वाले विशेषज्ञ/चिकित्सा अधिकारी, शहर की नगरपालिका सीमा के अंदर 8 किलोमीटर के दायरे के अंदर या उससे ज्यादा, आधिकारिक ड्यूटी पर यात्रा के लिए कोई दैनिक भत्ता (Daily allowance) या माइलेज भत्ता (Mileage allowance) लेने के हकदार नहीं होंगे. CGHS के तहत डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल और सफदरजंग अस्पताल में तैनात विशेषज्ञों के मामले में इस आदेश के अनुसार Conveyance allowance सिर्फ उन लोगों के लिए स्वीकार्य होगा, जिन्हें कई पदों पर नियुक्त किया गया है.