Budget 2024: NPS पर भी PF जैसा फायदा! डिडक्शन पर मिलेगी एक्स्ट्रा टैक्स छूट? Powered By:
Budget 2024: अलग-अलग हलकों से मांगें भी उठ रही हैं कि पर्सनल और कॉरपोरेट इनकम टैक्स में कुछ बदलाव लाया जाए. इसी तरह सरकारी रिटायरमेंट स्कीम NPS (national pension system) पर भी tax exemption को लेकर मांगें उठने लगी हैं.
Budget 2024: अगले महीने देश का बजट पेश होने वाला है. इस बार अंतरिम बजट पेश होने वाला है क्योंकि इस बार लोकसभा चुनाव होने वाले हैं. लेकिन फिर भी बजट से इस बार भी उम्मीदें हैं कि सरकार चुनावों से पहले इनकम टैक्स पर कुछ राहत देती है या नहीं. इसे लेकर अलग-अलग हलकों से मांगें भी उठ रही हैं कि पर्सनल और कॉरपोरेट इनकम टैक्स में कुछ बदलाव लाया जाए. इसी तरह सरकारी रिटायरमेंट स्कीम NPS (national pension system) पर भी tax exemption को लेकर मांगें उठने लगी हैं. NPS का ऑपरेशन देखने वाले पेंशन नियामक PFRDA (पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण) की ओर से पिछले साल से इसपर टैक्स छूट का सुझाव रखा जा रहा है.
क्या है PFRDA की मांग?
PFRDA के प्रमुख दीपक मोहंती ने अभी पिछले दिनों NPS में टैक्स एग्जेम्प्शन को लेकर फिर से बात दोहराई. वो इसके पहले पिछले साल नवंबर में भी ये जरूरत सामने रख चुके हैं. उनका कहना है कि NPS में जो एंप्लॉई कॉन्ट्रिब्यूशन की तरफ से निवेश जाता है, उसपर EPFO की योजना PF (Provident Fund) की तर्ज पर टैक्स छूट दी जाए. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मोहंती ने कहा कि PFRDA ने अभी छूट को 12 फीसदी बढ़ाने का आग्रह किया है, जैसाकि पीएफ पर होता है. लेकिन उनका लक्ष्य इसे 14 फीसदी पर ले जाना है, जैसाकि सरकारी कर्मचारियों के लिए 14 फीसदी तक का कॉन्ट्रिब्यूशन टैक्स फ्री है.
क्या है अभी नियम?
क्या मतलब है इसका? दरअसल, PF में इंप्लॉयर की तरफ से किए जाने वाले कॉन्ट्रिब्यूशन पर सैलरी (बेसिक+महंगाई भत्ता) का 12 फीसदी डिडक्टिबल होता है, इसमें अधिकतम लिमिट 7.5 लाख की होती है. इस कॉन्ट्रिब्यूशन पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स नहीं लगता है. इसके उलट, NPS में इंप्लॉयर के कॉन्ट्रिब्यूशन पर सैलरी (बेसिक+महंगाई भत्ता) के 10 फीसदी हिस्से पर ही टैक्स छूट मिलती है.
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देखिए, इंप्लॉयर या कॉरपोरेट कंपनियां Income Tax Act के सेक्शन 80CCD(2) के तहत NPS में अपने कॉन्ट्रिब्यूशन पर टैक्स बेनेफिट क्लेम कर सकती हैं. वो अपने इंप्लॉई की सैलरी का 10 फीसदी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, और इसे बिजनेस खर्च के तौर पर दिखा सकते हैं. यहां अधिकतम डिडक्शन 7.5 लाख तक की ही ली जा सकती है.
इसके पहले PFRDA चीफ ने पिछले साल नवंबर में भी यही मांग दोहराई थी और इसके साथ ही कहा था कि इस स्कीम में सिस्टेमैटिक लमसम विदड्रॉल को 100 फीसदी कर दिया जाना चाहिए. SWL को लेकर PFRDA ने नया नियम भी जारी कर दिया है. अभ सब्सक्राइबर को चरणबद्ध तरीके से लमसम निकालने की सिस्टेमैटिक लमसम विदड्रॉल सुविधा मिलेगी. अब सब्सक्राइबर्स अपने पेंशन कॉर्पस का 60 फीसदी हिस्सा 75 साल की उम्र तक मासिक, तिमाही, अर्धवार्षिक या सालाना तौर पर निकालने का विकल्प चुन सकते हैं.
03:24 PM IST