Budget 2023: कैपिटल गेन टैक्स को लेकर बजट में मिलेगी राहत? इंडस्ट्री ने की इन सुधारों की मांग
Budget 2023: बजट में इस बार वित्त मंत्री से कैपिटल गेन टैक्स (Capital Gain Tax) नियमों को सरल और सुव्यवस्थित बनाए जाने की सिफारिश की गई है.
Budget 2023: अब बस कुछ ही दिनों में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) देश के सामने आम बजट पेश करने वाली हैं. इसके लिए अलग-अलग इंडस्ट्री से लोग अपनी उम्मीदों और मांगों को वित्त मंत्रालय (Fianance Ministry) के सामने रख रहे हैं, इस बार बजट (Union Budget 2023) में कैपिटल गेन टैक्स नियमों को सरल और सुव्यवस्थित बनाए जाने की सिफारिश की गई है. जिसमें अलग-अलग होल्डिंग अवधि,इंडेक्सेशन, असमान इंसेटिव से जुड़े नियमों में समानता लाने की सिफारिश है. ऐसे में आइए जानते हैं कैपिटल गेन टैक्स (Capital Gain Tax) की मौजूदा व्यवस्था और कहां है सुधार की गुंजाइश. इसके लिए हमारे साथ होंगे मनीफ्रंट के सीईओ मोहित गांग और मॉर्निंगस्टार के मैनेज्ड पोर्टफोलियो हेड धवल कपाड़िया.
कैपिटल गेन टैक्स के अलग-अलग नियम
- लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट-होल्डिंग पीरियड 3 साल+
- 3 साल से कम होल्डिंग शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट
- अचल संपत्ति-2 साल से ऊपर होल्डिंग लॉन्ग टर्म
- अचल संपत्ति-2 साल से कम होल्डिंग शॉर्ट टर्म
- इक्विटी शेयर,MF,लिस्टेड डिबेंचर,बॉन्ड-1 साल+ लॉन्ग टर्म
- लिस्टेड शेयर की 1 साल से कम होल्डिंग शॉर्ट टर्म
- लिस्टेड और अनलिस्टेड की होल्डिंग अवधि में अंतर
- अनलिस्टेड इक्विटी- 2 साल से ऊपर होल्डिंग लॉन्ग टर्म
अलग एसेट क्लास में अलग टैक्स नियम
- लंबी अवधि में डेट पर 20% टैक्स+इंडेक्सेशन
- छोटी अवधि में डेट पर मार्जिनल रेट पर टैक्स
- इक्विटी पर 10% LTCG और 15% STCG टैक्स
- 3 साल से ऊपर गोल्ड रखने पर 20% टैक्स+इंडेक्सेशन
- 3 साल से कम गोल्ड रखने पर मार्जिनल रेट पर टैक्स
- हाउस प्रॉपर्टी पर लॉन्ग टर्म में 20% टैक्स+इंडेक्सेशन
- हाउस प्रॉपर्टी-2 साल से कम होल्डिंग पर मार्जिनल रेट
- अनलिस्टेड इक्विटी-2 साल से ऊपर 20% टैक्स+इंडेक्सेशन
- 2 साल से कम अनलिस्टेड इक्विटी पर मार्जिनल रेट पर टैक्स
- लिस्टेड बॉन्ड/डिबेंचर-1 साल से ऊपर होने पर 10% टैक्स
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शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स(STCG) में लिस्टेड शेयर/MF पर नियम
- 1 साल के अंदर खरीदने/बेचने पर टैक्स
- शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की दर 15%
- STT का कोई डिडक्शन नहीं
- कुछ चार्ज के नेट ऑफ के बाद निकलता है कैपिटल गेन
- चार्ज जैसे ब्रोकरेज,ट्रांजेक्शन चार्ज,सेबी चार्ज,स्टांप चार्ज
- शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस,LTCG या STCG से सेट ऑफ संभव
- शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 8 साल तक कैरी फॉर्वर्ड संभव
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स (LTCG) में लिस्टेड शेयर/MF पर नियम
- 1 साल से ज्यादा रखने पर लॉन्ग टर्म
- सालाना `1 लाख तक LTCG पर टैक्स छूट
- लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की दर 10%
- STT का कोई डिडक्शन नहीं
- कुछ चार्ज के नेट ऑफ के बाद निकलता है कैपिटल गेन
- चार्ज जैसे ब्रोकरेज,ट्रांजेक्शन चार्ज,सेबी चार्ज,स्टांप चार्ज
- लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ LTCG से सेट ऑफ
- लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड संभव
कैपिटल गेन टैक्स में सुधार की दरकार
- पब्लिक और प्राइवेट बाजार के नियम में समानता हो
- इक्विटी,डेट,रियल एस्टेट,MF में नियम सरल बने
- अलग-अलग होल्डिंग अवधि में समानता लाई जाए
- टैक्स ब्रेक,इंडेक्सेशन आदि सभी के लिए समान रहे