Advance Tax first installment: क्या आपकी भी बनती है एडवांस टैक्स की देनदारी? अगर हां तो आपके पास इसे चुकाने के लिए 15  जून 2022 तक के लिए ही समय बचा है. अगर आपने अब तक इसका भुगतान नहीं किया है तो तय समय के अन्दर यह काम जरूर निपटा लें.अगर आप एडवांस टैक्स (Advance Tax) की किस्त जमा नहीं करते हैं तो आपको पेनाल्टी देनी हो सकती है. 

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किसे चुकाना होता है Advance Tax

इनकम टैक्स ऐक्ट के सेक्शन 208 के मुताबिक,एडवांस टैक्स की देनदारी नौकरी करने वाले यानी सैलरी क्लास, प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन, फ्रीलांसर पर बनती है. जब टीडीएस (TDS) यानी टैक्स डिडक्टेड ऐट सोर्स या टीसीएस (TCS) यानी टैक्स कलेक्टेड ऐट सोर्स के बाद या विदेश से हुई इनकम के बाद कुल टैक्स देनदारी 10 हजार रुपए से ज्यादा हो जाए. इस टैक्स (Advance Tax)  को हर तिमाही में एक तय तारीख तक जमा करना होता है. 

Advance Tax जमा की डेडलाइन

फाइनेंशियल ईयर में कुल एडवांस टैक्स देनदारी का 15 प्रतिशत अमाउंट पहली किस्त के तौर पर 15 जून 2020 तक जमा हो जानी चाहिए. इसी तरह, दूसरी किस्त 15 सितंबर तक जमा करना होता है. इस डेट तक 45 प्रतिशत अमाउंट जमा हो जाना चाहिए. इसके बाद तीसरी किस्त 15 दिसंबर तक जमा करनी होती है.

इस तारीख तक कुल एडवांस टैक्स का 75 प्रतिशत तक जमा हो जाता है. आखिरी किस्त 15 मार्च तक होता है, जब 100 प्रतिशत टैक्स जमा हो जाता है. 31 मार्च तक भुगतान किया गया कोई भी टैक्स एडवांस टैक्स (Advance Tax) माना जाएगा.

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पेमेंट का मोड

एडवांस टैक्स का पेमेंट आपको ऑनलाइन करना होता है. सभी कॉर्पोरेट्स और उन सभी व्यक्तिगत टैक्सपेयर जिनका टैक्स ऑडिट होता है, को ऑनलाइन एडवांस टैक्स चुकाना जरूरी है. आप चाहें तो ऑथोराइज्ड बैंक के इंटरनेट बैंकिंग (internet banking) के जरिये पेमेंट कर सकते हैं. आप सीधे बैंक में जाकर भी चालान से पेमेंट कर सकते हैं.