2 लाख रुपए तक का एक्सीडेंटल कवर देती है ये स्कीम, प्रीमियम सिर्फ 20 रुपए सालाना…
आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम दे पाना मुमकिन नहीं हो पाता. ऐसे लोगों के परिवार को सुरक्षा देने के लिए भारत सरकार की ओर से एक स्कीम चलाई जाती है. स्कीम का नाम है Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana. जानिए स्कीम से जुड़ी खास बातें-
जीवन में कब किसके सामने कौन सी समस्या आ जाए, इसका कुछ पता नहीं. इसलिए हर किसी को अनहोनी की स्थिति से निपटने के लिए इंसान को हमेशा तैयार रहना चाहिए. यही वजह है कि आज के समय में इंश्योरेंस बहुत जरूरी हो गया है. हालांकि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम दे पाना मुमकिन नहीं हो पाता. ऐसे लोगों के परिवार को सुरक्षा देने के लिए भारत सरकार की ओर से एक स्कीम चलाई जाती है. स्कीम का नाम है Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana.
इस स्कीम 2 लाख रुपए तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर दिया जाता है. इसका प्रीमियम भी इतना कम रखा गया है कि कोई भी व्यक्ति आराम से दे सके. स्कीम का लाभ लेने के लिए व्यक्ति को सालाना सिर्फ 20 रुपए का प्रीमियम देना होता है. जानिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) से जुड़ी तमाम बातें.
18 से 70 साल तक के लोग ले सकते हैं फायदा
PMSBY का उद्देश्य भारत की बड़ी आबादी को सुरक्षा बीमा प्रदान करना है. पहले इसका सालाना प्रीमियम 12 रुपए था, जिसे 1 जून 2022 से बढ़ाकर 20 रुपए कर दिया गया है. ये ऐसी रकम है, जिसे गरीब तबके के लोग भी आसानी से चुका सकते हैं. अगर दुर्घटना के दौरान बीमित व्यक्ति की मौत हो जाए, तो बीमा की राशि उसके नॉमिनी को दी जाती है. इस स्कीम का लाभ 18 साल से 70 साल तक की उम्र में उठाया जा सकता है. यदि लाभार्थी की आयु 70 वर्ष या इससे ज्यादा है तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को टर्मिनेट कर दिया जाएगा. प्रतिवर्ष बीमा राशि 1 जून से पहले आपके अकाउंट से कट जाती है.
इन स्थितियों में मिलता है 2 लाख का लाभ
यदि इस स्कीम के तहत बीमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी को 2 लाख रुपए तक की मदद दी जाती है. इसके अलावा पूर्ण रूप से विकलांग होने जैसे आंखों के पूर्ण रूप से ठीक न होने, हाथ-पैरों को खो देने, एक आंख या एक हाथ या एक पैर को पूरी तरह से खो देने की स्थिति में 2 लाख तक का लाभ दिया जाता है. स्थायी रूप से आंशिक विकलांगता की स्थिति में 1 लाख तक का फायदा दिया जा सकता है.
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के नियम व शर्तें
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए दिया गया 20 रुपए का सालाना प्रीमियम सिर्फ 1 साल के लिए मान्य है. इसके बाद स्कीम को रिन्यू कराना होता है.
- दुर्घटना में मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में बीमा की राशि नियमों के अंतर्गत दी जाएगी.
- योजना की राशि 18 से 70 साल तक के बीच होना जरूरी है और आवेदक का भारतीय होना जरूरी है.
- उम्मीदवार के पास एक सक्रिय सेविंग अकाउंट होना जरूरी है. अकाउंट बंद होने की स्थिति में पॉलिसी भी खत्म हो जाएगी.
- आवेदक को पॉलिसी प्रीमियम के ऑटो डेबिट के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा.