Aadhaar Update: अगर आपके आधार कार्ड को बने हुए 10 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, तो आपको UIDAI (Unique Identity Authority of India) की सलाह है कि आप अपने आधार कार्ड की डीटेल अपडेट करा लें. आधार की डीटेल कई वजहों से आउटडेटेड हो सकती हैं. 10 साल एक लंबा वक्त है. इस दौरान आपसे जुड़ी कई डीटेल बदल सकती हैं, इन्हें अपडेट कराने या करेक्ट कराने की जरूरत पड़ सकती है.

आधार डीटेल पर मायने रखते हैं ये दो फैक्टर

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आपके आधार में आपकी जो जानकारी होती है, वो दो तरह की होती है- बायोमीट्रिक डीटेल और डेमोग्राफिक डीटेल. बायोमीट्रिक डीटेल में आपके अंगूठे का निशान, आंखों की आइरिस जैसी चीजें आती हैं. वहीं, डेमोग्राफिक डीटेल में नाम, पता जैसी चीजें होती हैं. ये दोनों ही अलग-अलग कारणों से बदल सकते हैं. मान लीजिए कि आपने शादी के बाद नाम बदल लिया. या आपका पता बदल गया है. या फिर आपकी उम्र की वजह से आपकी बायोमीट्रिक चिन्हों में कोई बदलाव आ गया है. इन दोनों ही डीटेल्स को आपको अपडेट कब कराना चाहिए, इसपर आप विस्तार में नीचे पढ़ सकते हैं.

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बायोमीट्रिक डीटेल कब अपडेट कराने की जरूरत?

1. अगर आपने अपने 5 साल से कम उम्र के बच्चे का बाल आधार बनवाया है तो बच्चे की उम्र 5 साल से ऊपर होने पर आपको फिर से आधार के लिए अप्लाई करना होगा. आपको बच्चे का बायोमीट्रिक डेटा प्रोवाइड कराना होगा. इसके बाद बच्चे का नया आधार बनेगा. हालांकि, आधार नंबर तो वही रहेगा, लेकिन बाकी दूसरी डीटेल्स ऐड हो जाएंगी.

2. आधार के नामांकन के समय  5 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए- निवासी की आयु 15 वर्ष की हो जाने पर अपडेट के लिए सभी बॉयोमीट्रिक डीटेल देनी होंगी.

3. 15 साल से ऊपर के आधार कार्डहोल्डर्स को हर 10 साल में अपने बायोमीट्रिक डेटा को अपडेट कराना चाहिए.

4. मान लीजिए कोई दुर्घटना हो जाती है या फिर किसी बीमारी के चलते आपके बायोमीट्रिक डीटेल में कोई बदलाव आ जाता है, तो आपको आधार अपडेट कराना चाहिए.

5. अगर बायोमीट्रिक डेटा में कुछ गलती की वजह से आपका आधार वेरिफिकेशन फेल हो जाता है, तो भी आपको फिर से अपनी बायोमीट्रिक डीटेल देनी होंगी.

6. UIDAI नामांकन या अपडेशन के दौरान आपकी डीटेल्स वेरिफाई करता है और इनकी क्वालिटी चेक करता है, अगर इनकी क्वालिटी सही नहीं है तो भी आपको फिर से नोटिफाई किया जा सकता है. 

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डेमोग्राफिक डीटेल अपडेट करने की कब पड़ती है जरूरत?

1. शादी के बाद विवाह के कारण नाम और पते में बदलाव हो सकता है. नई जगह पर जाने के चलते पता और मोबाइल नंबर भी बदल सकता है. इसके अलावा, उनके मोबाइल नम्‍बर, ई-मेल पते आदि बदलने के लिए निवासियों के व्‍यक्तिगत‍ कारण भी हो सकते हैं.

2. नामांकन प्रक्रिया के दौरान हो गई गलतियों के कारण जिनमें निवासी का डेमोग्राफिक डेटा को ही गलत तरीके से नोट किया गया है, जिसके चलते आपकी “जन्‍म तिथि/आयु” और “लिंग” में मिसप्रिंटिंग हो गई हो, ऐसे में भी आधार अपडेट कराने की जरूरत पड़ सकती है.

3. अगर आपको आधार की भाषा में कोई बदलाव कराना हो तो आधार पत्र पर छपी सारी डेमोग्राफिक डीटेल को नई स्‍थानीय भाषा में अपडेट करने की जरूरत होगी.

4. UIDAI नामांकन और अपडेट के समय इकट्ठा किए गए POI, POA और अन्य दस्तावेजों की उपलब्धता और इसकी गुणवत्ता का पता लगा कर निवासियों को उनके डेमोग्राफिक डीटेल तो अपडेट करने और जरूरी दस्तावेज पेश करने को कहा जा सकता है.

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