Aadhaar-PAN Linking: पैन-आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख आखिरकार बढ़ गई है. सरकार ने इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को आपस में लिंक करने के लिए जनता को और तीन महीनों का वक्त दे दिया है. पहले 31 मार्च, 2023 को इसकी डेडलाइन खत्म हो रही थी. अब आज के ताजा अपडेट में इस डेडलाइन (aadhaar pan linking deadline) को बढ़ाकर 30 जून, 2023 कर दिया गया है. हालांकि, इस पीरियड के लिए भी जुर्माने की शर्त लागू है. आपको पैन-आधार लिंक करने के लिए आपको 1,000 रुपये का जुर्माना भरना ही पड़ेगा. लेकिन देश में कुछ ऐसे भी लोग हैं, जिनको पैन-आधार कार्ड को लिंक करने की जरूरत ही नहीं है. चाहे डेडलाइन बढ़ती या न बढ़ती, इन्हें फिक्र ही नहीं करना.

किनको पैन-आधार कार्ड लिंक करने की जरूरत नहीं

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इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 139AA के अनुसार देश में हर उस शख्स को जिसे 1 जुलाई, 2017 को एक Permanen Account Number यानी PAN अलॉट किया गया था और जो आधार नंबर पाने के भी पात्र है, उसे पैन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक कराने के लिए आधार नंबर की जानकारी देगा. दूसरे शब्दों में, ऐसे व्यक्तियों को 30.06.2023 तक लेट फीस पेमेंट के साथ अपने आधार और पैन को अनिवार्य रूप से लिंक करना होगा. लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, जिनको इस अनिवार्यता से छूट मिली हुई है.

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आधार-पैन लिंक करने की जरूरत उन लोगों को नहीं है जो:

असम, जम्मू और कश्मीर और मेघालय में रहते हैं;

आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार नॉन-रेजिडेंट हैं;

पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय अस्सी वर्ष या उससे अधिक की आयु के रहे हों; या 

भारत के नागरिक नहीं हैं.  

आधार लिंक नहीं करते हैं तो क्या होगा?

Income Tax Act, 1961 के अनुसार जो पैन कार्डहोल्डर्स छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, वो अब अगर 30 जून, 2023 तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करते हैं उनका पैन कार्ड 1 अप्रैल, 2023 से  इनएक्टिव हो जाएगा.

(i) वो अपने इनएक्टिव पैन का इस्तेमाल करके आईटीआर फ़ाइल नहीं कर पाएंगे.

(ii) पेडिंग रिटर्न प्रोसेस नहीं किए जा सकेंगे.

(iii) ऐसे रिफंड भी जो पेंडिंग हैं, वो इस पैन पर जारी नहीं किए जाएंगे. पैन के इनएक्टिव होने के बाद पेंडिंग प्रोसीडिंग पूरी नहीं की जा सकती.

(iv) पैन इनएक्टिव हो गया है तो टैक्स भी हाई रेट पर कटेगा.

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