मिल सकती है छूट! बढ़ सकती है PAN Aadhaar लिंक करने की आखिरी तारीख, लेकिन ये शर्त करनी होगी पूरी
Aadhaar-PAN Link Last Date Extension Latest News 2023: ऐसी अटकलें हैं कि शायद इस बार भी पैन-आधार कार्ड लिंकिंग की डेडलाइन बढ़ा दी जाए. हालांकि, इसे लेकर अभी कोई आधिकारिक खबर नहीं आई है. लेकिन हो सकता है कि देश के नागिरकों को आधार लिंकिग की मोहलत दे दी जाए.
Aadhaar-PAN Link Last Date Extension Latest News 2023: अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च है, जोकि बिल्कुल सिर पर आ चुकी है. 31 मार्च, 2023 से पहले अगर आप अपना पैन आधार से लिंक नहीं कराते हैं, तो आपका पैन कार्ड इनएक्टिव हो जाएगा. लेकिन ऐसी अटकलें लग रही हैं कि शायद इस बार भी पैन-आधार कार्ड लिंकिंग की डेडलाइन बढ़ा दी जाए. हालांकि, इसे लेकर अभी कोई आधिकारिक खबर नहीं आई है, क्योंकि अभी डेडलाइन खत्म होने में चार दिन बाकी हैं, लेकिन हो सकता है कि देश के नागिरकों को आधार लिंकिग की मोहलत दे दी जाए.
बढ़ सकती है पैन-आधार लिंकिंग की डेडलाइन
दरअसल, वित्त मंत्रालय के एक ऑफिशियल के मुताबिक, पैन-आधार लिंकिंग के लिए 3 महीने की मोहलत दी जा सकती है. 30 जून तक इसे बढ़ाया जा सकता है. लेकिन, लिंकिंग जुर्माने के साथ ही होगी. इसमें कोई छूट नहीं दी जाएगी. अभी इस पर अंतिम फैसला लिया जाना है. यानी कि आप 30 जून तक बिल्कुल वैसे ही लिंकिंग करा सकेंगे, जैसे अभी करा रहे हैं. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नियम के मुताबिक, अभी लिंकिंग पर आपको 1,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ रहा है.
किनके लिए जरूरी है पैन-आधार को लिंक कराना और किनके लिए नहीं?
इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 139AA के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जिसे 1 जुलाई, 2017 को एक स्थायी खाता संख्या (पैन) आवंटित किया गया है, और जो आधार नंबर प्राप्त करने के लिए पात्र है, निर्धारित फ़ॉर्म और तरीके से अपनी आधार नंबर की जानकारी देगा. दूसरे शब्दों में, ऐसे व्यक्तियों को 31.03.2023 तक लेट फीस पेमेंट के साथ अपने आधार और पैन को अनिवार्य रूप से लिंक करना होगा. इसके अलावा, आधार-पैन लिंक करने की जरूरत उन लोगों को नहीं है जो असम, जम्मू और कश्मीर और मेघालय में रहते हैं. नॉन-रेजिडेंट हैं. पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय अस्सी वर्ष या उससे अधिक की आयु के रहे हों; या भारत के नागरिक नहीं हैं.
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पैन-आधार लिंक नहीं करते हैं तो क्या होगा?
आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार जो पैन कार्ड होल्डर्स छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, उनके लिए 31 मार्च, 2023 से पहले अपने पैन को आधार से लिंक (Link PAN with Aadhaar) करवाना अनिवार्य है. जो पैनकार्ड होल्डर्स ऐसा नहीं करेंगे उनका पैन कार्ड 1 अप्रैल, 2023 से निष्क्रिय हो जाएगा. उनका पैन कानून के तहत आयकर रिटर्न दाखिल करने, रिफंड पाने के लिए चालू रहेगा. लेकिन 31 मार्च, 2023 के बाद इन करदाताओं का पैन निष्क्रिय हो जाएगा. आप इनएक्टिव पैन के जरिए आईटीआर फ़ाइल नहीं कर पाएंगे, आपके पेडिंग रिटर्न प्रोसेस नहीं हो पाएंगे. पेंडिंग रिफंड भी जारी नहीं किए जाएंगे. पैन के इनएक्टिव होने के बाद पेंडिंग प्रोसीडिंग पूरी नहीं की जा सकती. और आपका टैक्स डिडक्शन भी हाई रेट पर होगा.
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