7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को पेंशन पर बड़ा अपडेट, जान लें NPS या OPS चुनने की क्या हैं शर्तें
7th Pay Commission Latest News Today: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पेंशन नियमों को लेकर एक बड़ा अपडेट है.
(Representational Image)
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7th Pay Commission Latest News Today: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पेंशन नियमों को लेकर एक बड़ा अपडेट है. CCS (Implementation of NPS) Rules, 2021 के नियम 10 के तहत, नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अब उनकी मृत्यु की स्थिति में पुरानी पेंशन योजना (OPS) या NPS के तहत जमा पेंशन कॉर्पस से लाभ चुनने का ऑप्शन दिया गया है. हालांकि, मृतक सरकारी कर्मचारी का परिवार इस ऑप्शन का इस्तेमाल नहीं कर सकता है. अगर केंद्रीय कर्मचारी अपना ऑप्शन नहीं चुनता है, तो सर्विस के पहले 15 वर्षों के लिए पुरानी पेंशन योजना के तहत लाभ खुद ब खुद मिलेगा. इसके बाद उसे डिफॉल्ट एनपीएस का ऑप्शन होगा. फिलहाल, पुरानी पेंशन योजना का डिफॉल्ट ऑप्शन इन नियमों के अनुसार मार्च 2024 तक है, भले ही सरकारी कर्मचारी ने 15 साल की सर्विस पूरी कर ली हो.
CCS (Implementation of NPS) Rules, 2021 को 30 मार्च 2021 की गजट नोटिफिकेशन के जरिए नोटिफाई किया गया है. सीसीएस (एनपीएस का कार्यान्वयन) नियम, 2021 के नियम 10 में कहा गया है, “एनपीएस के दायरे में आने वाला हरेक सरकारी कर्मचारी, सरकारी नौकरी में शामिल होने के समय, एनपीएस के तहत लाभ पाने के लिए फॉर्म 1 में एक ऑप्शन का इस्तेमाल करेगा या केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 या केंद्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियम, 1939 के तहत उनकी मृत्यु या अक्षमता के कारण बोर्डिंग या छंटनी पर रिटायर होने की स्थिति में लाभ ले सकेगा.'' इस नियम के मुताबिक, सरकारी कर्मचारी जो पहले से ही सरकारी सर्विस हैं और एनपीएस के दायरे में आते हैं, उन्हें भी जल्द से जल्द फॉर्म 2 में इस तरह के ऑप्शन का प्रयोग करना होगा.
9 जून 2021 के एक ऑफिस मेमोरेंडम (ओएम) में, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस (डीजीएचएस) ने कहा कि जो कर्मचारी पहले से ही सरकारी नौकरी में हैं और एनपीएस के तहत कवर्ड हैं, उन्हें भी फॉर्म 2 में परिवार की डिटेल जानकारी देनी होगी. यह सेंट्रल रिकॉर्ड में रखने की जरूरी है. DGHS ने सभी अधिकारियों से इस संबंध में अपना ऑप्शन 11 जून तक अपने डिविजन में बताने के लिए कहा था.
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सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के तहत पारिवारिक पेंशन सरकारी कर्मचारी द्वारा इस्तेमाल किए गए ऑप्शन के मुताबिक या डिफॉल्ट ऑप्शन या अगर सरकारी कर्मचारी ने एनपीएस के तहत लाभ का ऑप्शन चुना है, तो परिवार को एनपीएस के तहत उसकी एकुमेलेटेड पेंशन वेल्थ से लाभ मिलेगा.
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02:10 PM IST