अपने अगले विदेशी टूर (Foreign Tour) के लिए अब आपको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे. अगले महीने यानी 1 जुलाई से विदेशी टूर पैकेज पर लगने वाला टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स (Tax Collected At Source) यानी टीसीएस 20 फीसदी लगने लगेगा. यानी अगर आपका फॉरेन टूर पैकेज 3 लाख का है, तो आपको 60 हजार रुपये अतिरिक्त चुकाने होंगे. मौजूदा वक्त में अगर आप कोई विदेशी टूर पैकेज बुक करते हैं तो आपको महज 5 फीसदी टीसीएस (TCS) के तौर पर चुकाना होता है. वैसे तो आप इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) फाइल करते वक्त टीसीएस पर रिफंड क्लेम कर सकते हैं, लेकिन अगले वित्त वर्ष के आईटीआर फाइल करने तक आपका पैसा फंसा रहेगा. हालांकि, आप अगर चाहे तो इस चार्ज से खुद को बचा सकते हैं, जानिए कैसे.

1- इंटरनेशनल डेबिट या क्रेडिट कार्ड की लिमिट करें इस्तेमाल

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अगर आपको विदेश जाने का कोई टूर बुक करना है तो आपके सामने दो तरीके होते हैं. पहला ये कि घरेलू ट्रैवल एजेंट से टूर बुक करवा लें और दूसरा ये है कि विदेशी ट्रैवल एजेंट से टूर बुक कराएं. अगर आप घरेलू ट्रैवल एजेंट से टिकट बुक कराएंगे तो आपको 20 फीसदी टीसीएस का भुगतान करना ही होगा. हालांकि, अगर आप ट्रैवल पैकेज ऑफर करने वाली इंटरनेशनल वेबसाइट से टिकट बुक करवाते हैं तो एक सूरत में आपको फायदा हो सकता है. 19 मई 2023 को वित्त मंत्रालय ने कहा था कि जो लोग अपने इंटरनेशनल डेबिट या क्रेडिट कार्ड से 7 लाख रुपये तक का भुगतान करेंगे, उन पर टीसीएस नहीं लगेगा. तो आप बस 7 लाख रुपये की लिमिट का ध्यान रखें और इंटरनेशनल वेबसाइट से टूर पैकेज बुक कर लें.

2- टूर बुक करने से अच्छा है अलग-अलग बुकिंग करें

अगर आपको किसी विदेशी टूर पर जाना है तो पूरा टूर एक साथ बुक करने के बजाय अलग-अलग बुकिंग कर के टीसीएस से बचा जा सकता है. आप खुद से एयर टिकट खरीद लें और फिर खुद से ही होटल बुक कर लें. अगर आपका ग्रुप बड़ा है तो 7 लाख रुपये की लिमिट का ध्यान रखते हुए अपने किसी दोस्त या परिवार वाले के डेबिट या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर लें. इस तरह आप जब अलग-अलग बुकिंग करते हैं तो वह टूर पैकेज की कैटेगरी में नहीं आएगा और आपको उस पर 20 फीसदी का टीसीएस नहीं चुकाना पड़ेगा.

3- 30 जून तक खरीद लें फॉरेन एक्सचेंज

बहुत सारे लोग जब विदेशी टूर पर होते हैं तो वह विदेशी करंसी खरीद कर उसका इस्तेमाल करते हैं या फिर अपने फॉरेक्स कार्ड को इस्तेमाल करते हैं. ऐसे में आप 30 जून से पहले फॉरेन एक्सचेंज ले सकते हैं या फिर फॉरेक्स कार्ड बनवा सकते हैं. बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक के नियम के अनुसार कोई भी शख्स अपने विदेशी टूर की तारीख से 60 दिन पहले तक फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेक्स कार्ड ले सकता है. तो अगर आपकी प्लानिंग आने वाले दो महीनों में किसी विदेशी टूर पर जाने की है तो आप अभी से फॉरेन एक्सचेंज लेकर या फॉरेक्स कार्ड बनवाकर अपने ऊपर लगने वाले 20 फीसदी टीसीएस से बच सकते हैं.