CISF 10 percent reservation for ex agniveers: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी किया है. नोटिफिकेशन के मुताबिक सीआईएसएफ एक्ट 1968 के नियमों में संशोधन किया गया है. संशोधन के बाद नौकरी में पूर्व अग्निवीरों को 10 फीसदी आरक्षण मिलेगा. अग्निवीरों के पहले बैच को आयु सीमा में पांच साल तक की छूट मिलेगी. वहीं, इसके बाद के बैच को आयु सीमा में तीन साल तक की छूट मिलेगी. इसके अलावा एक्स अग्निवीरों को फिजिकल टेस्ट भी नहीं देनी होगी. 

आयु सीमा में मिलेगी छूट  

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गृह मंत्रालय इससे पहले 75 फीसदी अग्निवीरों के लिए केंद्र अर्धसैनिक बलों और असम राइफल्स की नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण की घोषणा कर चुकी है. इसके अलावा पहले बैच के एक्स अग्निवीरों को आयु सीमा में पांच साल और उसके बाद सभी बैच को तीन साल की छूट देने की भी घोषणा की है. एक्स अग्निवीरों को भर्ती परीक्षा में फिजिकल टेस्ट से भी नहीं गुजरना होगा. केंद्रीय अर्ध सैनिक बलों में  आयु सीमा 18 साल से लेकर 23 साल तक है. 

30 साल की उम्र तक कर सकते अप्लाई

कैंडिडेट्स यदि 21 साल की उम्र में भी पहले अग्निपथ बैच में शामिल हुए हैं तो वह सेना में चार साल की सेवा के बाद 30 साल की उम्र तक केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की नौकरी में अप्लाई कर सकते हैं. वहीं, दूसरे और उसके बाद के बैच के कैंडिडेट्स 28 साल की उम्र तक अपालई कर सकते हैं. आपको बता दें कि साल 2022 में 14 जून को केंद्र सरकार ने अग्निपथ स्कीम की घोषणा की थी. इसके जरिए 17 साल से 21 साल तक के युवाओं को आर्मी, नेवी और वायु सेना पर चार साल के लिए भर्ती किया जाएगा. 

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अग्निपथ योजना के तहत सेना में शामिल होने वाले युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा. चार साल के बाद हर बैच के 25 फीसदी अग्निवीरों को रेगुलर सर्विस में लिया जाएगा. वहीं, बाकी बचे 75 फीसदी अग्निवीरों को कई केंद्रीय और राज्य सरकार की नौकरियों में आरक्षण का भी लाभ और दूसरी छूट भी दी जाएगी.