कोरोना के मरीज या आइसोलेशन में रखे लोगों को मिलेगा 28 दिन का वेतन अवकाश
COVID-19 पॉजिटिव व्यक्ति या संक्रमित व्यक्ति जिन्हें अलग-थलग रखा गया है, उन्हें मेडिकल सर्टिफिकेट देने के बाद 28 दिन का वेतन अवकाश दिया जाएगा.
कोरोना वायरस (Coronavirus) का कहर जारी है. पूरे देश में लॉकडाउन है. लोग घरों में कैद हैं. सरकार हर संभव तरीके से लोगों की मदद कर रही है. सरकार ने साफ कह दिया है कि लॉकडाउन में दुकान, फैक्टरी या कार्यालय बंद रहने के दौरान वहां काम करने वाले कर्मचारियों का वेतन नहीं काटा जाएगा. साथ ही कोरोना वायरस से पीड़िता मरीजों (COVID-19 positive persons) या फिर आइसोलेशन (isolation) में रखे गए लोगों को 28 दिन का वेतन दिया जाएगा.
जिला गौतमबुद्ध नगर (Gautam Buddh Nagar) के जिलाधिकारी ने भी एक बार फिर साफ कर दिया है कि COVID-19 पॉजिटिव व्यक्ति या संभवतः संक्रमित व्यक्ति जिन्हें अलग-थलग रखा गया है, उन्हें मेडिकल सर्टिफिकेट देने के बाद 28 दिन का वेतन अवकाश (paid leave) दिया जाएगा. जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि लॉकडाउन (lockdown) के दौरान बंद होने के कारण दुकानों, कारखानों और अन्य इकाइयों में कार्यरत लोगों को भी भुगतान किया जाएगा.
गौतम बुद्ध नगर में कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों की संख्या 31 हो गई है. कल यहां चार और नए मामलों का पता चला है.
सरकार पहले ही कह चुकी है कि लॉकडाउन के दौरान किसी भी कर्मचारी के वेतन में कटौती नहीं की जाएगी. यहां तक कि कॉन्ट्रेक्ट पर रखे गए कर्मचारियों को भी पूर्णबंदी में काम पर माना जाएगा.
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बता दें कि देश में कोरोना वायरस का कहर अभी जारी है. इस महामारी को रोकने के लिए देशभर में 21 दिनों को लॉकडाउन जारी है. कोविड-19 मरीजों की संख्या 979 पहुंच गई है, जबकि इनमें से 25 लोगों की मौत हो गई है. पूरे देश में आज 34,000 से अधिक लोगों में वायरस के संक्रमण की जांच की गई.