योगी सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को दी बड़ी राहत, दिवाली से पहले एकमुश्त समाधान योजना का ऐलान
योगी सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को दिवाली से पहले बड़ी राहत दी है. योगी सरकार प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को सुविधा देने के लिए एकमुश्त समाधान योजना लागू कर रही है.
योगी सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को दिवाली से पहले बड़ी राहत दी है. योगी सरकार प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को सुविधा देने के लिए एकमुश्त समाधान योजना लागू कर रही है. यह योजना 08 नवम्बर से 31 दिसम्बर 2023 तक कुल 54 दिनों तक तीन खण्डों में लागू की जाएगी.
इस दिन लागू होगा पहला चरण इस योजना का पहला चरण 08 से 30 नवम्बर, दूसरा चरण 01 दिसम्बर से 15 दिसम्बर और तीसरा चरण 16 दिसंबर से 31 दिसम्बर तक चलेगा. इस योजना के अन्तर्गत घरेलू उपभोक्ताओं तथा किसानों का विशेष ध्यान रखा गया है. उन्हें सरचार्ज में 100 प्रतिशत की छूट दी गई है और अधिकतम 12 किस्तों में अपने बकाए राशि के भुगतान की सुविधा प्रदान की गई है. जुर्माने की राशि पर 65 प्रतिशत छूट इसके तहत समस्त विद्युत भार वाले उपभोक्ता में एल0एम0वी0-1 (घरेलू), एल0एम0वी0-2 (वाणिज्यिक), एल0एम0वी0-4बी (निजी संस्थान), एल0एम0वी0-5 (निजी नलकूप) एवं एल0एम0वी0-6 (औद्योगिक) उपभोक्ताओं को उनके सरचार्ज राशि पर अधिकतम छूट प्रदान की गयी है. साथ ही उपभोक्ताओं को उनके बकाए पर किस्तों में भुगतान की सुविधा प्रदान की गई है. योजना के अन्तर्गत विद्युत चोरी के प्रकरणों में उपभोक्ताओं को भी एकमुश्त भुगतान या किश्तों के माध्यम से भुगतान की सुविधा दी गई है. उन्हें उनके मूल बकाए और जुर्माने की राशि पर 65 प्रतिशत छूट का लाभ दिया गया है. इस तरह मिलेगी छूट प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए0के0 शर्मा ने जल निगम के फील्ड हॉस्टल ‘संगम’ में बताया कि योजनान्तर्गत एक किलोवाट तक भार वाले घरेलू उपभोक्ताओं तथा एलएमवी-5 तक के किसान उपभोक्ताओं को 15 दिसम्बर तक बकाये के पूर्ण भुगतान पर सरचार्ज राशि में 100 प्रतिशत तक की छूट और इस दौरान बकाए को 12 किस्तों में जमा करने पर 90 प्रतिशत की छूट मिलेगी. इसके पश्चात पूर्ण भुगतान पर 80 प्रतिशत और 12 किस्तों में भुगतान पर 70 प्रतिशत की छूट मिलेगी. इसी प्रकार एक किलोवाट से अधिक भार वाले घरेलू उपभोक्ताओं को एकमुश्त भुगतान के साथ किस्तों में भुगतान के दो विकल्प दिए गए हैं. यहां चेक करें कितना करना होगा भुगतान 30 नवम्बर तक अपने बकाये का पूर्ण भुगतान पर 90 प्रतिशत की छूट, तीन किस्तों में भुगतान पर 80 प्रतिशत की छूट और 06 किश्तों में भुगतान पर 70 प्रतिशत की छूट मिलेगी. 01 से 15 दिसम्बर तक पूर्ण भुगतान पर 80 प्रतिशत की छूट, 03 किस्तों में भुगतान पर 70 प्रतिशत तथा 06 किस्तों में भुगतान पर 60 प्रतिशत की छूट, 16 दिसम्बर के बाद पूर्ण भुगतान पर 70 प्रतिशत की छूट, 03 किस्तों में भुगतान पर 60 प्रतिशत और 06 किस्तों में भुगतान पर 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी. इसी प्रकार 03 किलोवाट भार तक के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं द्वारा 30 नवम्बर तक अपने बकाये का पूर्ण भुगतान पर 80 प्रतिशत और 03 किस्तों में भुगतान पर 70 प्रतिशत की छूट मिलेगी. इसके पश्चात के चरणों में दोनों विकल्पों में भुगतान पर क्रमशः 10 प्रतिशत कम की छूट मिलेगी. बिलों को किस्तों में भुगतान का भी विकल्प इसी प्रकार तीन किलोवाट से अधिक के भार वाले वाणिज्यिक उपभोक्ताओं द्वारा 30 नवम्बर तक पूर्ण भुगतान पर 60 प्रतिशत तथा 03 किस्तों में भुगतान पर 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी. इसके पश्चात के चरणों में दोनों विकल्पों में क्रमशः 10 कम की छूट मिलेगी. निजी वाणिज्यिक संस्थानों द्वारा 30 नवम्बर तक अपने बकाये के पूर्ण भुगतान पर 50 प्रतिशत तथा 03 किस्तों में भुगतान पर 40 प्रतिशत की छूट मिलेगी. इसके पश्चात के चरणों में दोनों विकल्पों में भुगतान पर क्रमशः 10 प्रतिशत कम की छूट मिलेगी. औद्योगिक उपभोक्ताओं को 30 नवम्बर तक पूर्ण भुगतान पर 50 प्रतिशत तथा 03 किस्तों में बकाये के भुगतान पर 40 प्रतिशत की छूट मिलेगी. इसके पश्चात के चरणों में दोनों विकल्पों में भुगतान पर क्रमशः 10 प्रतिशत कम की छूट मिलेगी. बिलों को किस्तों में भुगतान का भी विकल्प उपभोक्ताओं को अपने बिलों को किस्तों में भुगतान का भी विकल्प दिया गया है. किस्तों को नियत अवधि में जमा न करने पर 12 किस्तों के मामले में अधिकतम कुल 03 डिफाल्ट की अनुमति होगी. किसी भी उपभोक्ता को लगातार 02 डिफाल्ट की अनुमति नहीं होगी. इसी प्रकार 06 किश्तों के प्रकरण में केवल एक डिफाल्ट की अनुमति होगी और 06 किस्तों से कम के मामलों में कोई डिफाल्ट की अनुमति नही होगी. ऑनलाइन भुगतान से ले सकेंगे छूट का लाभ ऊर्जा मंत्री ए0के0 शर्मा ने बताया कि योजनान्तर्गत निजी नलकूप के उपभोक्ताओं को उनके 31 मार्च 2023 तक के देय सरचार्ज एवं अन्य सभी अर्ह उपभोक्ताओं को उनके 31 अक्टूबर 2023 तक के देय सरचार्ज में छूट प्राप्त होगी. उपभोक्ता योजना अवधि में छूट के बाद देय धनराशि का सीधा भुगतान यूपीआई, जनसेवा केन्द्र, विद्युत सखी, मीटर रीडर, राशन की दुकान, किसी भी विभागीय कैश काउन्टर तथा वेबसाइट uppcl.org पर ऑनलाइन भुगतान से इस छूट का लाभ ले सकते है. उन्होंने बताया कि उपभोक्ता पावर कारपोरेशन की वेबसाइट uppcl.org पर जाकर योजना के अन्तर्गत छूट के बाद देय राशि की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर सकते है. वेबसाइट पर कर सकेंगे बिल सुधार अनुरोध ऊर्जा मंत्री ने बताया कि उपभोक्ता के बिल में यदि संशोधन आवश्यक है तो योजना अवधि में अपने क्षेत्र से सम्बन्धित अधिशाषी अभियन्ता एवं एस0डी0ओ0 कार्यालय अथवा ग्रामीण क्षेत्रों में सी0एस0सी0 केन्द्रों पर जाकर अथवा स्वयं भी उ0प्र0पा0का0लि0 की वेबसाइट uppcl.org के उपभोक्ता कार्नर > सेवा अनुरोध > बिल सुधार अनुरोध में जाकर स्वयं को रजिस्टर कर बिल संशोधन का अनुरोध दर्ज कर सकता है. उपभोक्ता स्वयं भी अपना संशोधित बिल वेबसाइट पर देख सकता है. ए0के0 शर्मा ने कहा कि विद्युत चोरी के प्रकरणों में उपभोक्ता को देय निर्धारण राशि का 10 प्रतिशत पंजीकरण राशि के रूप में जमा कराना होगा.