संसद का बजट सत्र चल रहा है. ये सत्र 12 अगस्‍त तक चलेगा. इस बीच कई अहम विधेयक पेश किए जाने हैं. इन्‍हीं में से एक है  भारतीय वायुयान विधेयक 2024 (Bhartiya Vayuyan Vidheyak 2024) जिसे आज बुधवार 31 जुलाई को लोकसभा में नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू किंजरपू पेश करेंगे. इस बिल के जरिए सरकार 90 साल पुराने एयरक्राफ्ट एक्ट बिल-1934 को बदलने की तैयारी में है. आइए आपको बताते हैं कि आखिर क्‍या है भारतीय वायुयान विधेयक 2024.

क्‍या है भारतीय वायुयान विधेयक 2024

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भारतीय वायुयान विधेयक 2024 हवाई जहाज़ों के डिजाइन, निर्माण, रखरखाव, रखना, इस्तेमाल, उड़ान, बिक्री, निर्यात और आयात के नियमन और नियंत्रण के लिए है. एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 की जगह सरकार भारतीय वायुयान विधेयक 2024 को लागू करना चा‍हती है. इस नए कानून के तहत एविएशन सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जाएगा, व्‍यापार को आसान किया जाएगा और अंतरराष्ट्रीय समझौते के हिसाब से बिल में जरूरी प्रावधान किए जाएंगे.

वायुयान अधिनियम, 1934 में क्‍या है?

वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 2 में 'एयरक्राफ्ट' (Aircraft Definition) यानी वायुयान की परिभाषा और इस श्रेणी में आने वाले सभी उपकरणों को चिन्हित किया गया है. अधिनियम के अनुसार वायुयान हर उस मशीन को कहा जा सकता है, जो वातावरण में मौजूद हवा के दम पर उड़ता है. ऐसे में बलून, एयरशिप,ग्लाइडर और फ्लाइंग मशीन्स जैसी चीजें भी वायुयान के अंतर्गत आती हैं. इसके अनुसार पतंग भी एयरक्राफ्ट की श्रेणी में आता है और बिना लाइसेंस एयरक्राफ्ट उड़ाना गैर कानूनी है. ऐसे में सरकार अब पुराने कानून को बदलकर नया कानून लाना चाहती है.