Post Office Account: खाता बंद करने से जुड़े नियमों में हुआ बदलाव, जानिए क्या है नया नियम
Post Office Account: पोस्ट ऑफिस में खाता बंद करने से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव किया गया है. अगर किसी भी योजना के चलते आपका खाता पोस्ट ऑफिस में है, तो ये खबर आपके काम की हो सकती है.
पोस्ट ऑफिस (Post Office) की स्कीम में कई लोग बढ़िया रिटर्न के लिए निवेश करते हैं. हो सकता है कि आपका भी खाता पोस्ट ऑफिस में हो. ऐसे में ये खबर आपके लिए जरूरी हो सकती है. दरअसल पोस्ट ऑफिस मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन (Ministry of Communications) के तहत काम करता है. हाल ही में सरकार ने पोस्ट ऑफिस में खाता बंद करवाने से जुड़े नियमों में कुछ बदलाव किया है. अब अगर आप अपना खाता बंद करवाना चाहते हैं, तो आपको इसके लिए पासबुक जमा करना होगी.
इन योजनाओं पर भी लागू नियम
पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम (Monthly Income Scheme -MIS), किसान विकास पत्र (Kisan Vikas Patra -KVP), सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (Senior Citizen Savings Scheme -SCSS) या फिर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (National Savings Certificate -NSC) किसी भी योजना को अगर आप बंद करते हैं तो आपको पासबुक जमा करना जरूरी हो जाएगा. पोस्ट ऑफिस की कई तरह की योजनाएं मौजूद हैं. जिनमें बढ़िया रिटर्न के लिए लोग निवेश करते हैं.
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योजना की परिपक्वता पर भी लागू नियम
अगर आपकी पोस्ट ऑफिस योजना परिपक्व भी हो जाती है या फिर आप समय से पहले किसी योजना को बंद करना चाहते हैं तो भी आपको पासबुक जमा करवाना होगी. इतना हो जाने के बाद डाक विभाग की तरफ से आपको अकाउंट क्लोजर रिपोर्ट दी जाती है. खाता धारक अपने खाते के स्टेटमेंट के लिए भी, अकाउंट क्लोजर रिपोर्ट हासिल कर सकते हैं. इसके लिए उनसे किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जाता है. इसी तरह डाक विभाग द्वारा ये खास बदलाव किया गया है. यह नियम सभी खातों के लिए लागू किया गया है. इसकी जानकारी ग्राहकों को अपनी-अपनी शखाओं पर दी जा रही है.