क्या आपको पता है कि कई तोहफों की जानकारी हमें ITR फाइल करते समय देनी होती है? वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 31 जुलाई 2024 तक इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करना है. ऐसे में यहां जानिए गिफ्ट्स पर लगने वाले इनकम टैक्स का क्या नियम है?
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