घर में भी खोल सकते हैं बार, यूपी सरकार ने जारी किए होम लाइसेंस के नए नियम
उत्तर प्रदेश सरकार ने नई आबकारी नीति लागू कर दी है. नई आबकारी नीति में घर में शराब रखने के लिए लाइसेंस फीस का भी प्रावधान किया गया है.
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घर में तय लिमिट से ज्यादा शराब रखने पर आपको 12,000 सालाना फीस देकर आबकारी विभाग से लाइसेंस लेना होगा. (प्रतीकात्मक)
Uttar Pradesh Liquor Law: वैसे तो शराब के लिए बार या ठेका, ये दो ही जगह होती हैं. घर में शराब रखने की भी एक लिमिट है. लेकिन आप पीने-पिलाने के शौकीन हैं तो घर में भी बार खोल सकते हैं और सामान्य लिमिट (Liquor Store Limit) से ज्यादा शराब रख सकते हैं. हालांकि इसके लिए आपको आबकारी विभाग को कुछ एक्स्ट्रा फीस चुकानी होगी.
उत्तर प्रदेश सरकार ने नई आबकारी नीति (New Liquor Law) लागू कर दी है. नई आबकारी नीति में घर में शराब रखने के लिए लाइसेंस फीस (home license to store liquor) का भी प्रावधान किया गया है.
नई नीति के मुताबिक, अगर आप घर में तय मात्रा से ज्यादा शराब रखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको आबकारी विभाग से लाइसेंस लेना होगा. लाइसेंस की सालाना फीस के साथ आपको सिक्योरिटी मनी भी देनी होगी. घर में शराब रखने की लिमिट 6 लीटर तक की है. किसी आदमी के पास अगर 6 लीटर से अधिक शराब मिलती है तो उसके खिलाफ कानून कार्रवाई हो सकती है.
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घर में तय लिमिट से ज्यादा शराब रखने पर आपको 12,000 सालाना फीस देकर आबकारी विभाग से लाइसेंस लेना होगा. इसके अलावा बतौर सिक्योरिटी के 51,000 हजार रुपये जमा करने होंगे. बिना लाइसेंस के घर में तय लिमिट से ज्यादा शराब पाई जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
कौन ले सकता है होम लाइसेंस (home license to store liquor)
घर में शराब रखने का लाइसेंस हासिल करने के लिए आपका आईटीआर स्टेट्स देखा जाएगा. जो आदमी पिछले 5 सालों से इनकम टैक्स भरते आए हैं, वे शराब के होम लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं. लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के दौरान आपको इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी, पैन कार्ड और आधार कार्ड की कॉपी भी जमा करनी होगी.
देना होगा एफिडेविट (How to apply for home license)
घर में 6 लीटर से ज्यादा शराब रखने का लाइसेंस लेने के लिए तमाम कागजी कार्रवाई के अलावा आपको एक शपथपत्र भी देना होगा. शपथपत्र में आपको यह कहना होगा कि 21 साल से कम उम्र के व्यक्ति को शराब रखने वाली जगह पर आने की अनुमति नहीं होगी. साथ ही मान्य शराब के अलावा अन्य कोई अनाधिकृत शराब या फिर अन्य नशीला पदार्थ नहीं रखा जाएगा.
जानकारी के मुताबिक, राज्य सरकार आबकारी विभाग से हासिल होने वाले रिवेन्यू में इजाफा करने के लिए इस तरह के कदम उठा रही है. सरकार ने आबकारी विभाग से 2021-22 के लिए 34,500 करोड़ के राजस्व का लक्ष्य तय किया है. इसके लिए देशी (country liquor) और अंग्रेजी शराब की रिटेल दुकानों के लिए लाइसेंस फीस में 7.5 फीसदी का इजाफा किया है. हालांकि बीयर के लिए रिटेल शॉप के लाइसेंस फीस में कोई बदलाव नहीं किया गया है.
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04:08 PM IST