उत्तर प्रदेश में गाड़ी चलाते हैं तो ध्यान दें! इन गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन होगा कैंसिल, राज्य में एंट्री पर भी लगेगी रोक
उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा है कि दूसरे राज्यों में जाकर यहां की गाड़ियों का पंजीकरण हो रहा है. दयाशंकर सिंह ने बताया कि हमारे यहां नियम है कि 55 टन की गाड़ियों का हम पंजीकरण नहीं करते हैं.
उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा है कि दूसरे राज्यों में जाकर यहां की गाड़ियों का पंजीकरण हो रहा है. दयाशंकर सिंह ने बताया कि हमारे यहां नियम है कि 55 टन की गाड़ियों का हम पंजीकरण नहीं करते हैं. लेकिन कई लोग दूसरे राज्यों से गाड़ी का पंजीकरण कराकर यहां चले आते हैं. कोई नागालैंड, कोई अरुणाचल, कोई बिहार और कोई मध्य प्रदेश से पंजीकरण कराता है और फिर गाड़ी हमारे राज्य में चलाते हैं.
इन गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन होगा कैंसिल
उन्होंने आगे कहा, "ऐसे में हम उन गाड़ियों की फिटनेस जांच नहीं कर पाते हैं. उनके फिटनेस की जानकारी हमें नहीं हो पाती. ऐसी गाड़ियों की चेकिंग कराकर उन्हें जब्त किया जा रहा है. इसके अलावा अगर किसी गाड़ी का तीन बार से ज्यादा चालान रहेगा, तो उसका रजिस्ट्रेशन होगा कैंसिल."
इन गाड़ियों को नहीं मिलेगी राज्य में एंट्री
उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों की गाड़ियों के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार वहां के शासन को चिट्ठी लिखेगी कि ऐसे वाहनों का पंजीकरण वे निरस्त करें. इसके अलावा उत्तर प्रदेश में उसे ब्लॉक कर दिया जाएगा.