घर बैठे पता करें आपका PAN-आधार के साथ लिंक हुआ या नहीं, ये है तरीका
पैन-आधार लिंक (Pan-Aadhaar link) नहीं किया है तो जल्द करा लें. CBDT ने आधार-पैन को लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2020 तय की है. अगर आप अंतिम डेट तक लिंक नहीं कराते हैं तो पैन कार्ड रद्द हो जाएगा और इससे जुड़े किसी भी काम को करने में दिक्कत आएगी.
पैन-आधार लिंक (Pan-Aadhaar link) नहीं किया है तो जल्द करा लें. CBDT ने आधार-पैन को लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2020 तय की है. अगर आप अंतिम डेट तक लिंक नहीं कराते हैं तो पैन कार्ड रद्द हो जाएगा और इससे जुड़े किसी भी काम को करने में दिक्कत आएगी. आयकर कानून की धारा 139AA के तहत ITR फाइल करने वाले सभी लोगों को अपने आधार को पैन से लिंक करना जरूरी है. अगर दोनों दस्तावेज लिंक नहीं किया है, तो अगली बार से करदाता रिटर्न फाइल नहीं कर सकेंगे.
चेक करें आपका आधार-पैन लिंक है या नहीं
अगर आपको चेक करना है कि आपका आधार कार्ड-पैन से लिंक है या नहीं तो इनकम टैक्स विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं. अपना स्टेटस चेक कर लें. अगर आधार और पैन लिंक नहीं है तो तुरंत कराएं. आप पैन-आधार को घर बैठे भी लिंक कर सकते हैं.
कैसे चेक करें स्टेट्स
आयकर विभाग (IncomeTax) www.incometaxindiaefiling.gov.in की वेबसाइट पर जाएं.
बाएं तरफ लिखे Quick links विकल्प के Link Aadhaar पर क्लिक करें.
एक नया पेज खुलेगा, स्क्रीन पर सबसे ऊपर एक हाइपरलिंक दिखेगा, उस पर क्लिक करें.
हाइपरलिंक पर क्लिक करने के बाद आपको अपने पैन और आधार (AADHAAR) नंबर की डीटेल्स भरनी होगी.
पैन-आधार की डीटेल्स डालने के बाद एंटर पर क्लिक करें.
इसके बाद View Link Aadhaar Status पर क्लिक करें.
अब आयकर विभाग की वेबसाइट पर देख सकते है कि पैन-आधार से लिंक है या नहीं.
SMS से लिंक कराएं पैन-आधार
आप SMS के जरिए भी पैन कार्ड को आधार से लिंक कर सकते हैं.
अपने फोन में कैपिटल लेटर में आईडीपीएन टाइप करना होगा.
इसके बाद में स्पेस देकर अपना आधार नंबर और पैन नंबर टाइप करना होगा.
इसके बाद इस मैसेज को 567678 या 56161 पर भेज दें.
ऐसे करने के बाद आयकर विभाग इन दोनों डॉक्यूमेंट के लिंक करने की प्रक्रिया शुरू कर देगा.
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नहीं लिंक कराने पर क्या होगा?
पैन-आधार लिंक (Pan-Aadhaar link) नहीं कराने वालों को दोगुनी मार पड़ सकती है. पहला उनका पैन कार्ड इनऑपरेटिव (रद्द) हो जाएगा. दूसरा- अगर रद्द पैन कार्ड का इस्तेमाल कहीं भी किया तो 10000 रुपए बतौर जुर्माना भरना होगा. हालांकि, पैन कार्ड रद्द होने के बाद उसे दोबारा ऑपरेटिव कराया जा सकता है. लेकिन, अगर इस बीच किसी ने रद्द पैन कार्ड (inoperative Pan card) का इस्तेमाल किया तो उसे इनकम टैक्स एक्ट के तहत सेक्शन 272B का उल्लंघन माना जाएगा. पैनधारक को 10000 रुपए बतौर जुर्माना भरना होगा.