केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अनलॉक-1 का ऐलान कर दिया है. यूपी सरकार ने कुछ शर्तों के साथ तमाम कामकाजों को शुरू करने की मंजूरी दे दी है. सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि प्रदेश में 30 जून तक लॉकडाउन जारी रहेगा, लेकिन इस दौरान कुछ दिशा-निर्देशों के साथ काफी हद तक बाजार, ऑफिस, उद्योग-धंधों को खोलने का ऐलान कर दिया है.

COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में अनलॉक-1 की गाइडलाइन्स जारी कर दी हैं. इन गाइडलाइन्स में प्रदेश में राज्य परिवहन समेत प्राइवेट और अनुबंधित बसों को चलाने की मंजूरी दे दी है. हालांकि एक स्थान पर भीड़ के इकट्ठा होने पर रोक रहेगी. घर से निकलने वाले सभी लोगों को मास्क पहनने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा.

प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) अवनीश अवस्थी (Awanish Awasthi) ने मीडिया को 1 जून से कामों को दी जाने वाली ढील के बारे में बताया. 

3 पालियों में खुलेंगे ऑफिस

प्रदेश सरकार ने सभी सरकारी ऑफिस खोलने का ऐलान कर दिया है. इन ऑफिसों में सभी कर्मचारी मौजूद रहेंगे. हालांकि भीड़-भाड़ को देखते हुए ऑफिसों के टाइमटेबल में बदलाव किया गया है. 

 

प्रदेश के सरकारी ऑफिस 3 पालियों में खोले जाएंगे. पहली पाली सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक, दूसरी पाली सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक और तीसरी पाली सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक की होगी.

बसों को चलाने की मंजूरी

लोगों को आने-जाने में हो रही परेशानी को देखते हुए रोडवेज की बसों के संचालन की मंजूरी दे दी गई है. लेकिन बसों में लॉकडाउन के दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा. हर रूट को पूरा करने के बाद बसों को सैनिटाइज किया जाएगा. यात्रा के दौरान ड्राइवर, कंडेक्टर समेत हर यात्री को फेस मास्क पहनना जरूरी होगा. यात्रियों के हाथों को सैनिटाइज करवाया जाएगा.

रोडवेज की बसों के साथ प्राइवेट, अनुबंधित और सिटी बसों के संचालन की भी मंजूरी दे दी गई है. बस स्टैंड पर एक एंबुलेंस को तैनात किया जाएगा. 

ज़ी बिज़नेस LIVE TV देखें:

गाजियाबाद-गौतमबुद्ध नगर प्रशासन को अधिकार

दिल्ली-एनसीआर में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए शासन ने गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर जिले में प्रतिबंध और छूट को लेकर वहां के जिलाधिकारियों को अधिकार दिए हैं. इन जिलों में जिलाधिकारी तय करेंगे कि किन कामों को छूट दी जाएगा और क्या काम बंद रहेंगे.

इन कामों को मिली छूट

- 8 जून से सभी धार्मिक स्थल खुलेंगे. धार्मिक स्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा. 

- 8 जून से होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल खोले जा सकेंगे. 

- सभी सरकारी ऑफिस खुलेंगे और इनमें सभी कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी. 

- ऑफिस तीन पालियों (9-5), (10-6), (11-7) में खोले जाएंगे.

- यूपी में कंटेनमेंट जोन में जाने की अनुमति नहीं, जरूरी सेवा जारी रहेंगी.

- बारात घर खुलेंगे लेकिन मंजूरी पहले ली जाएगी. शादी में 30 लोग ही शामिल होंगे.

- प्रदेश में रात 9 बजे सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा.

- सुबह 9 बजे से शाम 9 बजे तक बाजार खोलने की मंजूरी दी गई. 

- स्ट्रीट वेंडर और पटरी व्यवसायी को भी खोलने की अनुमति, नियमों का पालन करना होगा.

- सैलून और ब्यूटी पार्लर खोलने की अनुमति शर्तों के साथ.

- फेस मास्क और एक बार ही इस्तेमाल होने वाला तौलिया इस्तेमाल करना होगा. 

- कंटेनमेंट जोन के गांव या माजरे में कृषि कार्यों के अनुमति रहेगी. 

- टैक्सी, थ्री-व्हीलर, ऑटो रिक्शा को भी मंजूरी, लेकिन नियमों का पालन करना जरूरी.

- टू-व्हीलर पर दो सवारियों को अनुमति, लेकिन मास्क और हेलमेट जरूरी.

- पार्कों को खोलने की अनुमित, सुबह 5-8 बजे और शाम 5-8 बजे तक खुलेंगे. 

- स्टेडियम और खेल परिसर भी खुलेंगे. दर्शकों को एंट्री नहीं होगी.

- शहरों में साप्ताहिक बाजार नहीं खुलेंगे.

- सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगी फल मंडी.