आधार कार्ड धारकों (Aadhaar Card Holder) के लिए बड़ी खबर है. UIDAI ने आधार कार्ड में नाम, जन्‍म तिथि (DoB) और जेंडर बदलवाने का नियम बदल दिया है, जिसे शुक्रवार को नोटिफाई कर दिया गया है. अब कोई भी व्‍यक्ति आधार कार्ड में सिर्फ दो बार नाम बदलवा सकता है. वहीं जन्‍म तिथि और जेंडर को लेकर भी बदलाव हुआ है.

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जन्‍म तिथि बदलने का नियम कड़ा

UIDAI ने आधार कार्ड में जन्‍म तिथि बदलवाने के लिए नियम कड़ा कर दिया है. इसके मुताबिक अब DoB एक बार ही बदल सकेंगे. वह भी तब जब व्‍यक्ति की DoB आधार एनरोलमेंट की तारीख से 3 साल पहले या बाद में पड़ती हो.

इस सूरत में बदल सकते हैं DoB

अगर धारक के पास आधार एनरोलमेंट के टाइम पर DoB प्रूफ नहीं है तो UIDAI के पास जो तारीख दर्ज कराई जाएगी उसे ही घोषित DoB मान लिया जाएगा. लेकिन धारक के DoB प्रूफ देने पर उसमें बदलाव कराया जा सकेगा. अगर UIDAI के पास DoB में वेरिफाई मार्क लग गया है तो उसे नहीं बदल सकेंगे.

जेंडर बदलना

UIDAI के मुताबिक आधार कार्ड में जेंडर बदलने का मौका सिर्फ एक बार ही मिलेगा.

तय लिमिट के बाद

तय लिमिट के बाद अगर आप नाम, DoB और जेंडर बदलवाना चाहते हैं तो इसके लिए धारक को UIDAI से संपर्क करना होगा. साथ ही उसे बदलने की ठोस वजह बतानी होगी. ईमेल के जरिए ऐसी दरख्‍वास्‍त देने का पता help@uidai.gov.in है.