केबल ऑपरेटर और DTH कंपनियों की मनमानी पर टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने शिकंजा कसा है. TRAI ने केबल और ब्रॉडकास्‍ट इंडस्‍ट्री के लिए नए नियम जारी किए हैं. इसके अनुसार, अब ग्राहक जितने चैनल देखना चाहेंगे उन्हें उतने के ही पैसे देने होंगे. TRAI ने अपने आदेश में कहा है कि DTH या केबल ऑपरेटर्स को 130 रुपये प्रति महीने में 100 फ्री टु एयर चैनल दिखाने होंगे. यह नया नियम 29 दिसंबर से लागू हो जाएगा.

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फ्री टु एयर चैनल के अलावा दूसरे चैनल के लिए देने होंगे पैसे

अगर कोई ग्राहक फ्री टु एयर चैनल के अलावा दूसरे चैनल देखना चाहते हैं तो उन्‍हें अलग से भुगतान करना होगा. नए नियम के अनुसार, इलेक्‍ट्रॉनिक यूजर गाइड में हर चैनल की एमआरपी दी जाएगी. चैनलों के लिए ज्‍यादा पैसे वसूलना गैर-कानूनी होगा. नए कानून का उल्‍लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

 

 

अब जबरदस्‍ती चैनल नहीं थोप पाएंगे केबल और DTH ऑपरेटर्स

TRAI के चेयरमैन आरएस शर्मा ने एक टीवी चैनल से बातचीत में कहा कि कोई भी केबल ऑपरेटर या DTH कंपनी ग्राहकों पर जबरदस्‍ती पैकेज नहीं थोप पाएंगे. उन्‍होंने कहा कि नियामक के इस कदम से केबल ऑपरेटर्स और DTH कंपनियों की मनमानी पर रोक लगेगी और ग्राहक कम पैसे में अपने पसंदीदा चैनल देख सकेंगे.