ये PACL निवेशक रिफंड पाने के लिए नहीं कर सकते हैं आवेदन, करना होगा इंतजार
सेबी ने चिटफंड कंपनी पीएसीएल या पर्ल्स ग्रुप के निवेशकों को उनका मूलधन लौटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है
पीएसीएल निवेशक 30 अप्रैल तक रिफंड के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं (फोटो- ट्विटर)
पीएसीएल निवेशक 30 अप्रैल तक रिफंड के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं (फोटो- ट्विटर)
सेबी ने चिटफंड कंपनी पीएसीएल (PACL) या पर्ल्स ग्रुप (Pearls group) के निवेशकों को उनका मूलधन लौटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और इसके लिए निवेशक 30 अप्रैल तक सेबी की वेबसाइट https://www.sebipaclrefund.co.in/ पर जाकर रिफंड के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, हालांकि कई निवेशक ऐसे हैं जिन्हें अपना पैसा वापस पाने के लिए अभी लंबा इंतजार करना होगा. फिलहाल वे सेबी की वेबसाइट पर रिफंड के लिए आवेदन भी नहीं कर सकते हैं. आइए जानें ये कौन से निवेशक हैं, जो फिलहाल आवेदन नहीं कर सकेंगे-
1) यदि पीएसीएल सर्टिफिकेट नहीं है
यदि पीएसीएल निवेशक के पास मूल प्रमाणपत्र या निवेश सर्टिफिकेट नहीं है, तो रिफंड के लिए आवेदन नहीं किया जा सकता है. यदि निवेशक ने सर्टिफिकेट पीएसीएल में जमा करा दिया है और उसके पास इसकी पावती है, तो भी रिफंड के लिए आवेदन नहीं किया जा सकता है. हालांकि निवेशक को पावती संभाल कर रखनी चाहिए. सेबी इस बारे में आगे बताएगा कि उन्हें रिफंड कैसे मिलेगा.
2) यदि निवेशक का निधन हो गया हो
यदि पीएसीएल निवेशक का निधन हो गया है तो फिलहाल उसके कानून वारिस और नॉमिनी रिफंड के लिए आवेदन नहीं कर सके हैं.
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3) यदि विवाह के बाद नाम बदल गया हो
यदि निवेशक का विवाह के बाद नाम बदल गया हो तो फिलहाल नए नाम से आवेदन नहीं किया जा सकता है.
4) यदि निवेश नाबालिग के नाम से किया है
यदि निवेश किसी नाबालिग के नाम से किया गया है तो कोई संरक्षक नाबालिग की ओर से धन-वापसी हेतु आवेदन नहीं कर सकता है.
उम्मीद बनाए रखें
ऐसा नहीं है कि उक्त मामलों में निवेशकों को उनका पैसा वापस नहीं मिलेगा. सेबी इन मामलों पर विचार कर रही है और जैसे ही इस संबंध में कोई निर्णय लिया जाता है, उसकी सूचना दे दी जाएगी.
01:06 PM IST