Unitech home buyers: घर खरीदारों को सुप्रीम कोर्ट से मिला आखिरी मौका, यहां जानिए पूरी बात
Unitech home buyers: सुप्रीम कोर्ट ने यूनिटेक के घर खरीदारों को अपने फैसले पर फिर से विचार करने का मौका दिया है.
Unitech home buyers: सुप्रीम कोर्ट ने यूनिटेक बिल्डर से घर खरीदने वाले 1,000 से ज्यादा लोगों को फ्लैट का पजेशन लेने और अपने फैसले पर फिर से विचार करने के लिए 30 दिन की मोहलत दी है. यह मोहलत उन लोगों को दी गई जो बिल्डर से अपना पैसा वापस लेना चाहते हैं. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी रिपोर्ट में कहा कि उसने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में यूनिटेक लिमिटेड ग्रुप की 650 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी जब्त की हैं, जिनमें से 450 करोड़ रुपये वापस मिल सकते हैं.
30 दिन का दिया समय
सुप्रीम कोर्ट ने यूनिटेक लिमिटेड के नए मैनेजमेंट को निर्देश दिया कि वह उन घर खरीदारों की कैटेगरी को प्राथमिकता दे जोकि उम्र, हेल्थ, विपदा और परियोजना की स्थिति को देखते हुए रिफंड चाहते हैं. जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एम आर शाह की बेंच ने न्याय मित्र वकील पवनश्री अग्रवाल से कहा कि वेब पोर्टल को 30 दिनों के लिए अवेलबल कराया जाए जिससे पैसे वापस लेने का विकल्प चुनने वाले 1,197 घर खरीदार अपने फैसले पर फिर से विचार कर सकें. इससे उनके पास अपने फ्लैट का पजेशन लेने का ऑप्शन खुला रहेगा. आपको बता दें कि इस पोर्टल पर दिसंबर 2019 में रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया गया था.
फिर से विचार करने का मौका
बेंच ने कहा कि प्रोजेक्ट में देरी और अनिश्चितता समेत दूसरे कारणों के चलते रिफंड चाहने वाले घर खरीदारों को अंतिम मौका दिया जाए. बेंच ने कहा कि कई घर खरीदार ऐसे हैं जिन्हें अपनी मूल राशि वापस मिल चुकी है लेकिन उन्होंने अपना NOC यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जमा नहीं कराया है. नए मैनेजमेंट के सामने पेश करें कागजात वहीं बेंच ने कहा कि ऐसे लोगों को भी 30 दिनों का वक्त मौका दिया जाना चाहिए जिससे वो नए मैनेजमेंट के सामने अपने कागजात पेश कर सकें. जिससे उनका फ्लैट बिना बिका हुआ (Unsold inventory) माना जाएगा. सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल माधवी दीवान ईडी की तरफ से पेश हुईं. उन्होंने कहा कि उन्हें कोर्ट से कुछ निर्देश चाहिए. इसपर कोर्ट ने कहा कि वह बुधवार को स्थिति रिपोर्ट और आवेदन पर विचार करेगा.
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