Supreme Court on Air Pollution: दिल्ली- NCR में बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने  चिंता जताई हैं. सुप्रीम कोर्ट ने ऑथरिटी की रिपोर्ट को संतोषजनक नहीं बताया. इसको लेकर अगली सुनवाई 7 नवंबर को होगी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा पंजाब में बड़ी संख्या में पराली जलाई जा रही है.

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रिपोर्ट से सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं

सुप्रीम कोर्ट में एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ऑथरिटी ने हलफनामा दायर किया था. जिसमें बताया गया था कि राज्यों ने प्रदूषण को रोकने के लिए क्या पर्याप्त कदम उठाया है. राज्यों द्वारा पेश किए गए रिपोर्ट से सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं है. पंजाम में इस मौसम में बड़ी संख्या में पराली जलाए जाते हैं. इस वजह से आस-पास के इलाकों में प्रदूषण का काफी बुरा असर देखने को मिलता है. SC ने कहा इस समय दिल्ली में AQI अच्छी नहीं है , आने वाली पीढ़ी के लिए हम चिंतित हैं, दिल्ली की एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार नहीं हो रहा है.

7 नवंबर को होगी अगली सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब,यूपी, हरियाणा,राजस्थान से एक हफ्ते में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने पांचों राज्यों से पूछा कि वायु प्रदूषण को कम करने के लिए क्या कदम उठाया गया बताये हैं. इसको लेकर अलगी सुनवाई 7 नवंबर को होगी. सुप्रीम कोर्ट में एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ऑथरिटी ने हलफनामा में कहा प्रदूषण को रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठाया है. सुप्रीम कोर्ट ने ऑथरिटी की रिपोर्ट से सन्तुष्ट नहीं हुआ.

कैसी मांपी जाती है एयर क्वालिटी

शून्य और 50 के बीच AQI को अच्छा माना जाता है, 51 और 100 के बीच संतोषजनक, 101 और 200 के बीच मध्यम, 201 और 300 के बीच खराब, 301 और 400 के बीच बहुत खराब और 401 और 500 के बीच गंभीर. शहर की वायु गुणवत्ता शनिवार को बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई थी. अक्टूबर 2023 में राजधानी की वायु गुणवत्ता पिछले दो वर्षों की तुलना में खराब रही है और मौसम वैज्ञानिक इसका मुख्य कारण कम बारिश बता रहे हैं.

डीजल से चलने वाली बसों पर प्रतिबंध की मांग

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने मांग की है कि केंद्र हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) क्षेत्रों में खराब गुणवत्ता वाले डीजल से चलने वाली बसों पर सख्त प्रतिबंध लगाए. केंद्र के वायु गुणवत्ता आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, 1 नवंबर से केवल इलेक्ट्रिक, सीएनजी और बीएस VI-अनुरूप डीजल बसों को दिल्ली और एनसीआर के भीतर आने वाले हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के शहरों और कस्बों के बीच चलने अनुमति दी जाएगी.