Greater Noida News: अगर आप दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा (Greater Noida) में रहते हैं तो आपके लिए राहत भरी खबर है. उत्तर प्रदेश सरकार पिछले तीन दशकों से ग्रेटर नोएडा में उपभोक्ताओं को बिजली की सप्लाई करने वाली राज्य की पहली बिजली वितरण कंपनी नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड (NPCL) का अधिग्रहण कर सकती है. न्यूज एजेंसी IANS की खबर के मुताबिक, सरकार ने कंपनी को लाइसेंस रद्द करने के लिए नोटिस जारी किया है. 

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कंपनी का लाइसेंस 29 अगस्त को हो रहा खत्म

खबर के मुताबिक, ऊर्जा विभाग के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कंपनी के वितरण लाइसेंस की वैधता अगले साल 29 अगस्त को समाप्त हो रही है और राज्य सरकार ने कंपनी का अधिग्रहण करने का मन बना लिया है. दरअसल, उत्तर प्रदेश सरकार (Uttar Pradesh government) ने ग्रेटर नोएडा (Greater Noida) में बिजली सप्लाई करने के लिए एनपीसीएल को विद्युत अधिनियम 1910 के तहत 30 सालों के लिए लाइसेंस दिया था. यह लाइसेंस 30 अगस्त 1993 में दिया गया था जिसके बाद अब 30 अगस्त 2023 को लाइसेंस की अवधि खत्म हो जाएगी. 

विद्युत अधिनियम 2003 लागू हो चुका है

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh government) शासन से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार ने विद्युत अधिनियम 1910 खत्म कर दिया है और 2003 लागू हो चुका है जिसके तहत अब पूर्वव्रती राज्य विद्युत परिषद चाहे तो नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड (NPCL) को समय से पहले ही नोटिस देकर टेकओवर कर सकता है, क्योंकि इस कंपनी को लाइसेंस 1910 अधिनियम के तहत दिया गया था और वह अधिनियम अब खत्म हो चुका है.

एवरेज बिलिंग से ज्यादा पैसा वसूला गया

गौरतलब है की करीब डेढ़ महीने पहले वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए हाईलेवल ऑनलाइन बैठक हुई थी. इस बैठक के दौरान जन सुनवाई की गई थी. यह जनसुनवाई एनपीसीएल (NPCL) और ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन के टैरिफ को लेकर हुई थी. सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष और राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने मुद्दा उठाया था कि एनपीसीएल द्वारा एवरेज बिलिंग से ज्यादा पैसा वसूला गया है जबकि, औसत विद्युत लागत बेहद कम है. उन्होंने मुद्दा उठाया कि औसत विद्युत लागत कम होने के बावजूद भी बिजली की दर ग्रेटर नोएडा (Greater Noida) में कम क्यों नहीं की गई है? अब एक महीने बाद एनपीसीएल ने बिजली की दरें कम कर दी है.