प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने कोरोना महामारी (coronavirus outbreak in India) महामारी covid 19  के खतरे को देखते हुए लॉकडाउन की अवधि  को 3 मई तक बढ़ाने का ऐलान किया है. इस लॉकडाउन के बीच सरकार ने कुछ उद्योगों को 20 अप्रैल से शुरू करने के लिए लॉकडाउन में ढील देने का फैसला लिया है. उद्योगों को शुरू करने को लेकर बुधवार को गृह मंत्रालय की ओर से दिशा निर्देश जारी किए गए.

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गृह मंत्रालय ने जारी किए निर्देश

गृह मंत्रालय (Home Ministry) ने बुधवार को विस्तृत निर्देश जारी करते हुए कहा है कि इन गतिविधियों में ढील देने के साथ ही राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी दफ्तरों और व्यावसायिक केंद्रों में सोशल डिस्टेंसिंग (Social distancing) का सख्ती से पालन हो. साथ ही उन इलाकों में यह कारोबार चालू नहीं होंगे, जिन्हें कोरोना संक्रमण वाला या हॉटस्पॉट घोषित किया गया है.

इन इंस्ट्रियों में शुरू हो सकेगा काम

  • कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउसिंग सर्विस
  • प्राइवेट सिक्योरिटी और ऑफिस मैनेजमेंट सेवाएं
  • ऐसे होटल, मोटल या गेस्टहाउस जहां लॉकडाउन की वजह से टूरिस्ट फंसे हों
  • इले​क्ट्रिशियन, प्लंबर, मोटर मेकैनिक, आईटी रिपेयर, कारपेंटर
  • प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, केबल, डीटीएच सेवाएं
  • सरकारी गतिविधियों के डेटा , कॉल सेंटर खुलेंगे
  • कोरियर सेवा, ई-कॉमर्स कंपनियों का काम
  • ई-कॉमर्स कंपनी और किराना जैसे जरूरी सामान की सप्लाई
  • ग्रामीण इलाकों के उद्योग
  • आईटी हार्डवेयर की मैन्युफैक्चरिंग
  • कोयला, खनिज उत्पादन और उनकी ढुलाई, खनन के लिए जरूरी विस्फोटकों की आपूर्ति
  • पैकेजिंग सामग्री की उत्पादन करने वाली इंडस्ट्री का काम
  • स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जोन, इंडस्ट्रियल टाउनशिप के उद्योग,
  • दवाओं और अन्य जरूरी सामान के उत्पादन में लगे कारखानों के उत्पादन काम
  • ग्रामीण इलाकों के फूड प्रो​सेसिंग इंडस्ट्री के काम
  • तेल एवं गैस का अन्वेषण कार्य
  • जूट इंडस्ट्री का काम
  • ग्रामीण इलाकों के ईंट भट्ठे

 

इन निर्माण गतिविधियों को भी शुरू किया जाएग

गृह मंत्रालय ने निर्माण गतिविधियों से जुड़े कुछ कामों को भी 20 अप्रैल से कुछ तय इलाकों में खोलने की अनुमति दी है. जिन क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों को अनुमति दी गई है उनमें ग्रामीण इलाकों में सड़क, सिंचाई परियोजनाओं, इमारत और सभी तरह की औद्योगिक परियोजनाओं का निर्माण, अक्षय उर्जा परियोजनाओं का निर्माण, नगरीय इलाकों में निर्माण परियोजनाओं का काम, जहां मजदूर परियोजना स्थल पर ही हों और बाहर से किसी मजदूर को लाने की जरूरत न हो वहां काम शुरू करने की अनुमति दी है.