राशन कार्ड (Ration Card) को आधार (Aadhaar) से लिंक कराने की तारीख 30 सितंबर 2020 तक बढ़ा दी गई है. लिंक नहीं होने पर भी राशन कार्डधारक को राशन मिलता रहेगा. केंद्रीय खाद्य मंत्रालय (Food Ministry) के मुताबिक, लिंकिंग प्रोसेस में देरी होने पर भी राशन कार्डधारक को राशन दिया जाएगा. मंत्रालय ने साफ किया कि किसी का राशन कार्ड आधार नंबर से नहीं जुड़े होने के कारण रद्द नहीं किया जाएगा. बल्कि उसके हक का राशन उसे ही मिलेगा.

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मंत्रालय के मुताबिक, अब तक कुल 23.5 करोड़ राशन कार्ड्स में से 90 फीसदी राशन कार्ड ही आधार से लिंक है. 80 करोड़ लाभार्थी परिवार में से कम से कम किसी एक सदस्य का आधार राशन कार्ड से लिंक किया जा चुका है.

'वन नेशन-वन राशन कार्ड' योजना

एक जून 2020 से केंद्र सरकार 20 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी सेवा 'वन नेशन-वन राशन कार्ड' को शुरू करने जा रही है. कोरोना वायरस के चलते लागू लॉकडाउन के दौरान पलायन करने वाले मजदूरों और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को रियायती दाम पर अनाज मिलने में कोई परेशान नहीं होगी. आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, गोवा, झारखंड, त्रिपुरा, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब हिमाचल प्रदेश और दमन-दीव में पहले ही योजना लागू है.

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आधार से राशन कार्ड लिंक करने का प्रोसेस-

स्टेप 1: सबसे पहले आधार जारी करने वाली संस्था यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) की आधिकारिक वेबसाइट- uidai.gov.in पर जाएं.

स्टेप 2: 'Start Now' ऑप्शन पर क्लिक करें.

स्टेप 3: अपनी एड्रेस डिटेल- जिला और राज्य भरें.

स्टेप 4: उपलब्ध विकल्पों में से 'Ration Card' बेनिफिट टाइप का चयन करें.

स्टेप 5: 'Ration Card' स्कीम को चुनें.

स्टेप 6: अपना राशन कार्ड नंबर, आधार नंबर, ई-मेल एड्रेस और मोबाइल नंबर दर्ज करें.

स्टेप 7: आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर वन-टाइम पासवर्ड (OTP) भेजा जाएगा. OTP भरें. इसके बाद स्क्रीन पर प्रोसेस पूरा होने का एक नोटिफिकेशन नजर आएगा.

स्टेप 8: इसे पोस्ट करें, आपका आवेदन वेरिफाइ हो जाएगा और सफलतापूर्वक वेरिफिकेशन के बाद राशन कार्ड से आधार कार्ड लिंक्ड हो जाएगा.