Rahul Gandhi Disqualified: लोकसभा की सदस्यता खोने के बाद अब राहुल गांधी के पास क्या रास्ते बचे हैं?
Rahul Gandhi Disqualified: राहुल गांधी को सूरत की एक अदालत ने 2019 के मानहानि के एक मामले में सजा सुनाई थी, जिसे देखते हुए उन्हें शुक्रवार को लोकसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य ठहराया गया.
Rahul Gandhi Disqualified: कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानि के केस में गुरुवार को दो साल की सजा सुनाए जाने के अगले दिन ही लोकसभा में उनकी सदस्यता को अयोग्य ठहरा दिया गया है. केरल की वायनाड संसदीय सीट से सांसद राहुल गांधी को सूरत की एक अदालत ने 2019 के मानहानि के एक मामले में सजा सुनाई थी, जिसे देखते हुए उन्हें शुक्रवार को लोकसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य ठहराया गया. लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि उनकी अयोग्यता संबंधी आदेश 23 मार्च से प्रभावी होगा. अधिसूचना में कहा गया है कि उन्हें (राहुल गांधी) संविधान के अनुच्छेद 102 (1) और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 धारा 8 के तहत अयोग्य घोषित किया गया है.
क्या है पूरा मामला? (Rahul Gandhi Defamation Case)
सूरत की एक अदालत ने ‘‘मोदी उपनाम’’ संबंधी टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के एक मामले में उन्हें गुरुवार को दो साल कारावास की सजा सुनाई. अदालत ने, हालांकि गांधी को जमानत दे दी और उनकी सजा के अमल पर 30 दिनों तक के लिए रोक लगा दी, ताकि कांग्रेस नेता फैसले को चुनौती दे सकें.
अब राहुल गांधी के पास क्या विकल्प बचे हैं, क्या उनकी सदस्यता बहाल हो सकती है?
संसद में अयोग्य ठहराए जाने के प्रावधानों के हिसाब से अब राहुल गांधी के पास कुछ विकल्प बचे हैं.
1. सबसे पहले राहुल गांधी को किसी भी उच्च अदालत से अपने कन्विक्शन यानी दोष सिद्धि पर रोक हासिल करनी होगी. यहां ध्यान रहे कि अभी निचली अदालत ने सिर्फ सज़ा पर रोक लगाई है, दोष सिद्धि पर नहीं.
2. कन्विक्शन पर रोक हासिल करने के लिए राहुल गांधी को चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के कल के आदेश के खिलाफ उच्च अदालत में अपील दाखिल करनी होगी.
3. अगल राहुल गांधी अपनी सदस्यता बहाल करना चाहते हैं तो इस सीट पर फिर से चुनाव कराये जाने से पहले उन्हें दोष सिद्धि पर भी रोक हासिल करनी होगी, सिर्फ़ सज़ा पर रोक हासिल करने से काम नहीं चलेगा.
4. कन्विक्शन पर रोक हासिल करने या निचली अदालत के फैसले को पलटे जाने के बाद ही राहुल गांधी 2024 का चुनाव लड़ सकते हैं.
5. अगर राहुल गांधी को कन्विक्शन पर रोक हासिल नहीं होती तो वो फिर 2031 तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे.
6. अगर राहुल गांधी किसी अदालत से दोष सिद्धि पर रोक हासिल करते हैं तो लोकसभा सचिव को इस बारे में जानकारी देंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि आज अयोग्य करार दिए जाने वाला नोटिफिकेशन निष्प्रभावी कर दिया जाए.
7. अगर किसी सूरत में लोकसभा स्पीकर कन्विक्शन पर स्टे हासिल करने के बाद भी आज के नोटिफिकेशन को निष्प्रभावी नहीं करते तो फिर राहुल गांधी इसके खिलाफ कोर्ट का रुख कर सकते हैं.
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