Social Media नियमों में संशोधन का प्रपोजल, एक खास समिति बनाने की है प्लानिंग, जानें पूरी बात
Social Media News: ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने कम्यूनिटी गाइडलाइंस के कथित उल्लंघन का हवाला देते हुए पिछले कुछ समय में कुछ चर्चित हस्तियों समेत कई यूजर्स के अकाउंट को बंद किया है.
Social Media News: सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के नियमों में संशोधन के साथ शिकायत निपटान अधिकारियों के फैसलों के खिलाफ दायर एप्लीकेशन पर विचार के लिए अपीलीय समिति के गठन की योजना बना रही है. पीटीआई की खबर के मुताबिक, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया कोड ऑफ कंडक्ट) नियम, 2021 में संशोधन के लिए जारी एक नोटिफिेकेशन के मुताबिक, इस समिति को अपील मिलने के 30 दिन के भीतर शिकायत का निपटान (Social Media complaint) करना होगा. यह फैसला मध्यवर्तियों या संबंधित बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों के लिए बाध्यकारी होगा.
कुछ चर्चित हस्तियों समेत कई यूजर्स के अकाउंट हुए बंद
खबर के मुताबिक, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने कम्यूनिटी गाइडलाइंस के कथित उल्लंघन का हवाला देते हुए पिछले कुछ समय में कुछ चर्चित हस्तियों समेत कई यूजर्स के अकाउंट को बंद किया है. ऐसे में सरकार की तरफ से यह कदम बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है. इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन के ड्राफ्ट में कहा कि केंद्र सरकार एक या ज्यादा शिकायत अपीलीय समितियों का गठन करेगी. इस समिति में एक चेयरपर्सन और दूसरे सदस्य होंगे. केंद्र सरकार समिति का आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना के जरिये गठन कर सकती है.
कोर्ट के सामने जाने का यूजर को होगा अधिकार
नए नियमों के तहत शिकायत अधिकारियों के फैसलों के खिलाफ संबंधित यूजर्स अपनी अपील दायर कर सकते है. इस अपील का 30 दिन के भीतर निपटान करना होगा. 1 जून को जारी नोटिफिकेशन के ड्राफ्ट के मुताबिक, अपीलीय समिति यूजर्स की अपील पर तेजी से कार्रवाई करेगी और अपील मिलने की तारीख से 30 दिन के भीतर आखिरी रूप से इसके निपटान का प्रयास करेगी. इसके अलावा समिति एक वैकल्पिक शिकायत सॉल्यूशन सिस्टम (Social Media complaint) प्रदान करेगी. साथ ही शिकायतकर्ता के पास किसी भी समय शिकायत को लेकर कोर्ट के समक्ष जाने का अधिकार होगा.
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तय समय में करना होगा शिकायतों का निपटारा
ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के मुताबिक, मध्यस्तों को 24 घंटे के भीतर सूचना या लिंक हटाने और 15 दिनों के भीतर शिकायत का निपटान करने के मामले में खाते के निलंबन, हटाने या ब्लॉक करने जैसी किसी भी शिकायत (Social Media rules) को स्वीकार करना होगा. वहीं मानहानि, अश्लील, निजता का हनन, फर्जी या गलत जानकारी/संचार/सामग्री को हटाने की शिकायत (Social Media complaint) दर्ज किए जाने के 72 घंटों के भीतर सॉल्यूशन करना होगा. इसके अलावा, सोशल मीडिया कंपनियों को भारत के संविधान के तहत देश के नागरिकों के सभी अधिकारों का सम्मान करना होगा. मंत्रालय ने इस नोटिफिकेशन के ड्राफ्ट पर 22 जून तक टिप्पणियां मांगी हैं.