PM आवास योजना के तहत पाइए होम लोन सब्सिडी, 18 लाख रुपये से कम होनी चाहिए वार्षिक आय
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत करोड़ों की संख्या में आम लोगों को अपना घर बनाने के लिए सब्सिडी मिली है.
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत करोड़ों की संख्या में आम लोगों को अपना घर बनाने के लिए सब्सिडी मिली है. पहली बार घर बनाने जा रहे लोगों के लिए ये योजना काफी फायदेमंद है. इस योजना के जरिए जरूरतमंद लोगों को घर खरीदने के लिए सब्सिडी के साथ ही ब्याज दरों में छूट भी दी जा रही है.
पीएम आवास के लिए योग्यता
पीएमएवाई के फायदे और सब्सिडी लेने के लिए आप अविवाहित व्यक्ति और परिवार के प्रतिनिधि के रूप में आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने वाले की आय के अनुसार इस योजना के फायदे अलग-अलग हैं. योजना के तहत आवेदन करने की कुछ शर्तें इस तरह हैं-
1. आवेदक के पास पक्का मकान नहीं होना चाहिए. अगर आपके पास पहले से पक्का मकान है तो आप पीएमएवाई के तहत आवेदन नहीं कर सकते हैं.
2. आवेदक को इससे पहले किसी सरकारी आवास योजना का लाभ नहीं मिल होना चाहिए.
3. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन करने के लिए आधार जरूरी है.
4. आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी (EWS) में आवेदन करने के लिए आवेदन की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए.
5. एलआईजी श्रेणी के तहत आवेदन करने के लिए आवेदन की वार्षिक आय 3 लाख से 6 लाख रुपये के बीच होनी चाहिए.
6. एमआईजी-1 श्रेणी में आवेदन करने के लिए आवेदक की वार्षिक आय 6 लाख से 12 लाख रुपये के बीच होनी चाहिए.
7. एमआईजी-2 श्रेणी में आवेदन करने के लिए आवेदन की वार्षिक आय 18 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए.
कितनी मिलती है सब्सिडी
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अधिकतम 2.67 लाख रुपये की सब्सिडी पाई जा सकती है. आपको कितनी सब्सिडी मिलेगी, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आप किस श्रेणी में आवेदन कर रहे हैं और आप कितना बड़ा घर खरीद रहे हैं.
अगर आप ईडब्ल्यूएस या एलआईजी श्रेणी में हैं, तो आप 6 लाख रुपये तक के होम लोन पर 6.5 प्रतिशत सब्सिडी पा सकते हैं. इसके लिए ईडब्ल्यूएस श्रेणी में घर का कार्पेट एरिया 30 वर्ग मीटर और एलआईजी श्रेणी में 60 वर्ग मीटर होना चाहिए.
एमआईजी-1 श्रेणी में 9 लाख रुपये तक के होम लोन पर 4 प्रतिशत की क्रेडिट लिंक सब्सिडी पाई जा सकती है. इसके लिए मकान का कार्पेट एरिया 160 वर्ग मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए.
एमआईजी-2 श्रेणी के लिए 12 लाख रुपये तक के होम लोग पर 3 प्रतिशत की क्रेडिट लिंक सब्सिडी पाई जा सकती है. इसके लिए मकान का कार्पेट एरिया 200 वर्ग मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए.