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अगर गाड़ी में नहीं लगा है फास्टैग और आप फास्टैग लेन में एंट्री करते हैं. तो वाहनचालक को दोगुना टैक्स देना होगा. इसके अलावा अगर फास्टैग वैलिड या क्रियाशील नहीं हैं तो ऐसी स्थिति में वाहनचाल को दोगुना टैक्स देना होगा.
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इन दो कारणों से देना पड़ सकता है दोगुना टैक्स
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देना होगा ज्यादा जुर्माना
आपने अगर अपनी गाड़ी में फास्टैग (FASTag) लगवा रखा है तो अब उसके बाद भी आपको दोगुना जुर्माना देना पड़ सकता है. सड़क परिवहन एवं हाइवे मंत्रालय (Ministry of road transport and highways) की ओर से नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है. इसके मुताबिक, अगर आपका फास्टैग ठीक से काम नहीं कर रहा है या फिर उसमें रिचार्ज नहीं है. इसके बाद भी गाड़ी चालक टोल प्लाजा पर फास्टैग लेन में घुसता है तो उस वाहन से जुर्माना वसूला जाएगा.
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15 मई से लागू हो गया है नया नियम
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