ऑनलाइन पोर्टल पेटीएम मॉल (Paytm Mall) और स्नैपडील (Snapdeal) को अपनी वेबसाइट पर नॉन स्टैंडर्ड प्रेशर कूकर की ऑनलाइन बिक्री भारी पड़ गई. ऐसा करने पर पेटीएम की इकाई पेटीएम मॉल और स्नैपडील पर केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (Central Consumer Protection Authority) यानी सीसीपीए ने एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. सीसीपीए ने उपभोक्ताओं के जरूरी मानकों और अधिकारों के उल्लंघन में प्रेशर कुकर बेचने के लिए पेटीएम मॉल पर ये कार्रवाई की है. 

COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर्स अफेयर्स ने किया ट्वीट

खबर के मुताबिक, CCPA (केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण) ने पेटीएम मॉल (Paytm Mall) और स्नैपडील को कस्टर्स को उनकी कीमतों की भरपाई करने और 45 दिनों के भीतर उसी की अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए भी कहा है. डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर्स अफेयर्स ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर ये जानकारी शेयर की है. सरकार अक्सर कस्टमर्स से अपील करती आई है कि आप जब भी कोई सामान खरीदें तो सरकारी मानकों पूरा करने वाले प्रोडक्ट्स ही खरीदें. इससे क्वालिटी और सेफ्टी में आप धोखा नहीं खाएंगे.

जरूरी बातों के लिए तय हैं नियम

कई प्रेशर कूकर फटने के मामलों में ऐसा देखा गया है कि वो कूकर नॉन स्डैंडर्ड वाले थे. ऐसे हादसों को रोकने के लिए सरकार ने प्रेशर कूकर के लिए एक मानक तय किए हैं जिसके मुताबिक कंपनियों को उसकी मैनुफैक्चरिंग करनी होती है. बता दें, तौल मशीनों के निर्माण, आयात, बिक्री और मरम्मत के लिए भी कानूनी माप विज्ञान अधिनियम मौजूद हैं. निर्यात को बढ़ाने के लिए इंडस्ट्रीज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक, प्रोडक्ट्स का उत्पादन करने को कहा गया है.

Zee Business Hindi Live TV यहां देखें

भ्रामक विज्ञापन पर भी विभाग सख्त

बच्चों के बीच बढ़ते मोटापे को लेकर फिक्रमंद उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय सेहत के लिए नुकसानदेह माने जाने वाले जंक फूड से जुड़े विज्ञापनों पर लगाम लगाने के एक प्रस्ताव पर विचार कर रहा है. उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में एक बैठक में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इस बारे में इस महीने एक सुझाव दिया है.