Air Pollution: ये हवा सांस नहीं लेने देगी! दिल्ली-NCR में स्कूल बंद, फिर लौटीं ऑनलाइन क्लासेज, जानें ताजा अपडेट्स
स्कूली बच्चों की सेहत को देखते हुए अब नोएडा और ग्रेटर नोएडा में ऑनलाइन क्लासेज़ चलाने का आदेश दे दिया गया है. वहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज घोषणा की कि दिल्ली में प्राइमरी स्कूल बंद किए जा रहे हैं.
दिल्ली-एनसीआर में एयर पॉल्यूशन का कहर बढ़ गया है. स्कूली बच्चों की सेहत को देखते हुए अब नोएडा और ग्रेटर नोएडा में ऑनलाइन क्लासेज़ चलाने का आदेश दे दिया गया है. नोएडा अथॉरिटी की ओर से एक नया आदेश जारी किया गया है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा के सभी स्कूलों को 8 नवंबर तक ऑनलाइन क्लास चलानी होगी. वहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज शुक्रवार को घोषणा की कि दिल्ली में प्राइमरी स्कूल बंद किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि शनिवार से दिल्ली के प्राइमरी स्कूल बंद रहेंगे और तब तक नहीं खुलेंगे जब तक कि राजधानी में प्रदूषण की स्थिति बेहतर नहीं हो जाती.
मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ये भी कहा कि दिल्ली के स्कूलों में कक्षा 5 के बच्चों के लिए आउटडोर एक्टिविटीज़ बंद रहेंगी.
क्या है दिल्ली-NCR में AQI का स्टेटस?
नोएडा में आज बिल्कुल धुंध से भरी सुबह देखी गई. शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 498 पर था जोकि 'गंभीर' कैटेगरी में आता है. PM 2.5 कॉन्सन्ट्रेशन 498 पर था और PM 10 397 पर दर्ज किया गया. System of Air Quality and Weather Forecasting and Research (SAFAR) के आंकड़ों के मुताबिक, गुरुवार को दिल्ली में AQI 'गंभीर' श्रेणी में दर्ज हुआ था. ओवरऑल AQI 418 पर था. गुरुवार का AQI 393 के साथ 'बहुत खराब' श्रेणी में था.
AQI 0 से 50 के बीच हो तो इसे "अच्छा" माना जाता है. 51 से 100 के बीच हो तो "संतोषदायक" माना जाता है, 101 से 200 के बीच में तो "मध्यम", 201 से 300 के बीच में "खराब", 301 से 400 के बीच में "बहुत खराब" और 401 से 500 के बीच में "गंभीर" माना जाता है.
लागू हो गया है GRAP 4, जान लें नए नियम
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने वायु प्रदूषण को कंट्रोल में लाने के लिए 'GRAP IV' प्लान शुरू करने की घोषणा की थी. अब इसे राज्य सरकारों को लागू करना होगा. इसके तहत कई और नए प्रतिबंध लगाए जाएंगे. इसके तहत, दिल्ली-एनसीआर में डीजल की हल्की चारपहिया गाड़ियां बैन रहेंगी. बीएस-6, इसेंशियल और इमरजेंसी सेवाओं में लगी गाड़ियों को छूट मिलती रहेगी. डीजल पर चलने वाली मीडियम और हैवी गुड्स व्हीकल भी दिल्ली में नहीं चलेंगी. इलेक्ट्रिक और सीएनजी पर चलने वाले ट्रकों को छोड़कर बाकी ट्रकों की एंट्री बैन कर दी गई है.
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