बसों में आग की घटनाओं की रोकथाम के लिए आएगा नया कानून, सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन
सड़क परिवहन मंत्राल ने ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है. इसके तहत बसों में आग न लगे और आपात स्थिति को रोकने के लिए नई व्यवस्था पर कानून लाया जाएगा. नए नियम के मुताबिक स्कूल बस, सवारी बसों, M-III गाड़ियों के कम्पार्टमेंट में अनिवार्य फायर अलार्म होगा.
आए दिन बसों में आग लगने की खबरें आती रहती हैं. ऐसी घटनाओं में जान और माल दोनों का भारी नुकसान होता है. इस तरह की घटनाओं के रोकथाम के लिए सरकार जल्द ही नए कानून लाने जा रही है. इस दिशा में सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दी है.
केंद्र ने जारी किया नोटिफिकेशन
सड़क परिवहन मंत्राल ने ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है. इसके तहत बसों में आग न लगे और आपात स्थिति को रोकने के लिए नई व्यवस्था पर कानून लाया जाएगा. नए नियम के मुताबिक स्कूल बस, सवारी बसों, M-III गाड़ियों के कम्पार्टमेंट में अनिवार्य फायर अलार्म होगा. सरकार नए नियम को 1 अक्टूबर, 2023 से लागू करने का सोच रही है.
कोई भी व्यक्ति भेज सकता है सुझाव
जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक मोटर यान अधिनियम 1989 के कुछ सेक्शन में बदलाव किया जाएगा. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधिसूचना में संशोधन से जुड़े सुझाव या आपत्तियों को आमंत्रित किया है और कहा गया है कि केंद्र सरकार भेजे गए सुझाव या आपत्ति पर विचार भी करेगी.
इस पते पर भेज सकते हैं सुझाव
इन प्रारूप नियमों के बारे में आपजत्तियां एवं सुझाव यदि कोई हो तो उसे को अपर सचिव (MVL), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 पर भेज सकता है. या फिर ईमेल: comments-morth@gov.in पर ऑनलाइन भी भेज सकता है.
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