स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादों (पैकेजिंग और लेबलिंग) को लेकर नई चेतावनी जारी की है.इस नियम के अनुसार, सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादों के पैकेट के लिए नई फोटो वॉर्निंग जारी की गई है.अब पैकेट पर  "तंबाकू सेवन यानि अकाल मृत्यु"लिखना अनिवार्य होगा.अब तक पैकेट पर लिखा होता था,"तंबाकू यानी दर्दनाक मौत".

1 दिसंबर, 2022 से लागू होगा नया आदेश

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नियम 2008 में संशोधन करके 21 जुलाई को जारी किए गए आदेशानुसार सभी तंबाकू उत्पाद पैक के लिए नई स्वास्थ्य चेतावनी जारी की गई है. संशोधित नियम 01 दिसंबर 2022 से लागू होंगे.पिछले हिस्से में काली पृष्ठभूमि पर सफेद अक्षर में लिखा होगा "आज ही छोड़ें, कॉल करें 1800-11-2356".

नाबालिग को तंबाकू बेचने पर जुर्माना

नाबालिग को तंबाकू या तंबाकू युक्त पदार्थ बेचना बाल न्याय (बच्चों की देखभाल एवं सुरक्षा) अधिनियम 2015 की धारा 77 का उल्लंघन है। इसके जरिए 7 वर्ष तक की कैद और एक लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया है.

हर साल 80 लाख लोगों की मौत

हर साल 31 मई को ‘विश्व तंबाकू निषेध दिवस’ मनाया जाता है. इस खास दिन पर तंबाकू के खतरे के बारे में दुनियाभर में जागरूकता फैलाई जाती है. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, हर साल दुनिया भर में लगभग 80 लाख लोग तंबाकू के सेवन से होने वाले रोगों की वजह से मौत हो जाती है.

हर साल सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग में 60 करोड़ पेड़ कट रहे

हर साल सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग पर 60 करोड़ पेड़ कट रहे. इस बार ‘विश्‍व तंबाकू निषेध दिवस’ की थीम– ‘पर्यावरण की रक्षा करें थी. पिछले साल इस दिवस की थीम “कमिट टू क्विट” थी.