मुंबई में क्रिसमस और न्यू ईयर की रात किन कामों को रहेगी छूट और क्या रहेंगे बंद, जानें यहां
दिशा-निर्देशों में रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक 5 या इससे ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी होगी.
गाइडलाइन में साफ कहा गया है कि नाइट कर्फ्यू लोगों की सुरक्षा और सेहत के लिए ही लगाया गया है. (File Image)
गाइडलाइन में साफ कहा गया है कि नाइट कर्फ्यू लोगों की सुरक्षा और सेहत के लिए ही लगाया गया है. (File Image)
Mumabi Night Curfew: क्रिसमस और नए साल (New Year 2021) की रात अगर आप कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए हैं. महाराष्ट्र समेत कई राज्यों ने इन त्योहारों के जश्न और कोरोना के नए खतरे को देखते हुए रात का कर्फ्यू लागू कर दिया है. कर्फ्यू के दौरान रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक पब और नाइट क्लब बंद रहेंगे. हालांकि जरूरी सेवाएं से जुड़े कामकाजों पर कोई रोक नहीं रहेगी.
महाराष्ट्र सरकार ने नाइट कर्फ्यू के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी हैं.
गाइडलाइन में साफ कहा गया है कि नाइट कर्फ्यू लोगों की सुरक्षा और सेहत के लिए ही लगाया गया है.
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दिशा-निर्देशों में रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक 5 या इससे ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी होगी.
नाइट कर्फ्यू में नाइट शिफ्ट की व्यापारिक गतिविधियों (business activities) पर छूट रहेगी. मनोरंजन और मनोरंजक गतिविधियों वाले स्थानों पर पाबंदी रहेगी.
नाइट क्लब, पब आदि एंटरनेंटमेंट वाले स्थान केवल 11 बजे तक ही खुल सकेंगे. रात में लोगों की आवाजाही के लिए भी टू और फोर व्हीलर्स के इस्तेमाल पर कोई रोक नहीं रहेगी लेकिन फोर व्हीलर में 4 से ज्यादा लोग सवार नहीं हो सकते.
आप नाइट कर्फ्यू में टहलने या ड्राइव पर जा सकते हैं लेकिन चार लोगों से ज्यादा एकसाथ इकट्ठा नहीं जा सकेंगे. हां, घर से निकलते समय मास्क लगाना मत भूलना. मास्क के साथ आपस में सुरक्षित दूरी जैसे कोरोना नियमों का पालन करना होगा.
मुंबई (Mumbai) के ज्वाइंट कमिश्नर (लॉ एंड ऑर्डर) विश्वास पाटिल का कहना है कि सुरक्षा के साथ क्रिसमस मनाएं और नए साल का इस्तकबाल करें. क्योंकि खुशियों के साथ-साथ जीवन की सुरक्षा बहुत ही जरूरी है.
लातूर में कर्फ्यू (Latur Night Curfew)
लातूर शहर में स्थानीय प्रशासन ने पांच जनवरी तक रात में कर्फ्यू लागू किया है. लातूर नगर निगम क्षेत्र में रात 11 बजे से सुबह छह बजे तक कर्फ्यू लगाया गया है. इस दौरान जरूरी सेवा में शामिल लोगों को छूट दी गई है.
आतिशबाजी पर रोक
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान की सरकारों से कहा कि क्रिसमस और नए साल के दौरान आतिशबाजी की बिक्री, इस्तेमाल पर प्रतिबंध का सख्ती से पालन सुनिश्चित हो.
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09:42 PM IST