Money laundering case: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से झटका लगा है. कोर्ट ने शुक्रवार को कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्डरिंग केस में अरविंद केजरीवाल की नियमित जमानत की याचिका पर सुनवाई 19 जून तक के लिए टाल दी है. राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष जज कावेरी बावेजा ने हाल ही में मेडिकल रिजंस से सात दिन की अंतरिम जमानत की मांग की याचिका को खारिज कर दिया था. 

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गौरतलब है कि 19 जून को दिल्ली सीएम की न्यायिक हिरासत की अवधि भी खत्म हो रही है.

मुख्यमंत्री के वकील ने शुक्रवार को कोर्ट के समक्ष एक आवेदन दिया. जिसमें, अरविंद केजरीवाल की मेडिकल टेस्ट के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल को भी मौजूद रहने की अनुमति देने का अनुरोध किया. इसके अलावा उन्होंने कहा कि, जब मेडिकल बोर्ड इस संबंध में बैठक करती है तो उन्हें भी अपने इनपुट रखने की इजाजत दी जाए. इस आवेदन पर कोर्ट ने तिहाड़ जेल के अधिकारियों से जवाब मांगा है. इस पर शनिवार को सुनवाई होगी. 

तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शामिल हुए अरविंद केजरीवाल

पिछले दिनों, अरविंद केजरीवाल के अंतरिम जमानत याचिका को खारिज करते हुए अदालत ने कहा था कि, सीएम केजरीवाल के कुछ विशेष डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए निर्देश दिये गये हैं. केजरीवाल तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई में शामिल हुए थे. उस समय सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने कहा था कि, जमानत याचिका सुनवाई के लायक नहीं है. क्योंकि, चुनाव प्रचार के लिए दी गई अंतरिम जमानत का सीएम केजरीवाल ने "दुरुपयोग" किया है.

ED ने कोर्ट में दी दलील, तिहाड़ में कराए जा सकते हैं मेडिकल टेस्ट

मुख्यमंत्री की ओर से अदालत में पेश सीनियर लॉयर एन. हरिहरन ने दावा किया था कि, उनकी बिगड़ती डायबिटीज और अन्य स्वास्थ्य कारणों से अंतरिम जमानत जरूरी है. ED ने कहा था कि, केजरीवाल के मेडिकल टेस्ट तिहाड़ जेल में भी कराये जा सकते हैं. सीएम केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनाव प्रचार के लिए 1 जून तक दी गई अंतरिम जमानत की अवधि पूरी होने के बाद 2 जून को तिहाड़ जेल में सरेंडर किया था.