कैबिनेट ने जम्मू और कश्मीर आरक्षण (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2019 को मंजूरी दे दी है. इस नई व्यवस्था के तहत मौजूदा सरकारी संस्थानों के साथ-साथ शिक्षा के संस्थानों और सरकारी नौकरियों में "आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों" के लोगों को 10% तक आरक्षण मिल सकेगा.

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देश में पहले से लागू है ये व्यवस्था

इस विधेयक के बारे में बताते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि सामाजिक न्याय को देखते हुए नौकरी व शिक्षा में आर्थिक आधार पर 10 फीसदी आरक्षण देश में पहले से लागू है. अब यह व्यवस्था जम्मू - कश्मीर में भी लागू होगी.

राष्ट्रपति शासन में केंद्र सरकार को है अधिकार

फिलहाल जम्मू - कश्मीर में राष्ट्रपति शासन है. ऐसे में केंद्रीय मंत्रिमंडल को अधिकार होता है कि वहां के लिए आवश्यक विधेयक पेश कर सके. इसी के तहत जम्मू और कश्मीर आरक्षण (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2019 को लाया गया है.

08 लाख रुपये तक की आय वालों को मिलेगा लाभ

जम्मू और कश्मीर में जिन भी लोगों की आय 08 लाख रुपये तक है उन्हें इस आरक्षण का लाभ मिल सकेगा. कुछ दिनों पहले ही केंद्र सरकार ने जम्मू और कश्मीर में अंतरराष्ट्रीय सीमा के करीब रहने वाले लोगों को भी आरक्षण का लाभ देने का निर्णय लिया था. पहले इन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाता था.