लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान करीब 9 दिन दूर है और चुनाव आयोग 31 मार्च तक 300 करोड़ रुपये से ज्यादा की नकदी जब्त कर चुका है. चुनाव में धन-बल का इस्तेमाल रोकने के लिए ये सख्ती जरूरी है, लेकिन इससे व्यापार भी प्रभावित हो रहा है. देश के कई हिस्सों में व्यापारी संगठनों ने इसकी शिकायत भी की है. इसे देखते हुए चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि 50000 रुपये से कम नकदी साथ लेकर चलने पर किसी तरह की पाबंदी नहीं है, हालांकि 50000 से अधिक की नकदी साथ लेकर चलने के लिए 3 दस्तावेज साथ में होने जरूरी हैं.

COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

कौन से दस्तावेज चाहिए

1. पहचान पत्र - कैश को लेकर जा रहे व्यक्ति का पहचान पत्र और धन के लेनदेन से उसके संबंध का प्रमाण. 

2. कैश विड्राल का प्रूफ - जैसे बैंक निकासी की पर्ची या मैसेज. ताकि ये साबित हो सके कि कैश कहां से आ रहा है.

3. एंड यूज का प्रूफ - पैसा जहां भेजा जा रहा है, उसका प्रमाण. ताकि ये साबित हो सके कि ये कैश किसे दिया जाएगा.

चुनाव आयोग का कहना है कि आम लोगों और व्यापारियों को 50000 से अधिक कैश ले जाने पर 3 डॉक्युमेंट्स साथ रखने होंगे, इसमें लीगल सोर्स और एंड यूज का प्रमाण शामिल है. इसके लिए उन्हें अपने साथ बैंक निकासी रसीद और व्यापारी की पावती या बिल्टी साथ रखनी चाहिए.

आयोग का कहना है कि आम लोगों और व्यापारियों को कैश ले जाने के कुछ रिकार्ड साथ में जरूर रखने चाहिए, जैसे कि ये पैसा किस लिए ले जाया जा रहा है और इसका सोर्स क्या है. आमतौर पर ज्वैलरी को जब्त नहीं किया जाता है.