Lockdown 3.0 : Green जोन में ये दुकानें 4 मई से खुलेंगी, Red-Orange जोन में ये होगी पाबंदी
मोदी सरकार ने कोरोना वायरस (Coronavirus) को पूरी तरह कुचलने के लिए Lockdown 3.0 लॉन्च किया है. इसमें Green zone को बड़ी राहत दी गई है.
मोदी सरकार ने कोरोना वायरस (Coronavirus) को पूरी तरह कुचलने के लिए Lockdown 3.0 लॉन्च किया है. इसमें Green zone को बड़ी राहत दी गई है. ताजा आदेश के मुताबिक, Lockdown को 3 मई 2020 से बढ़ाकर 17 मई तक किया गया है. इस दौरान Green जोनों में बसें चल सकेंगी, लेकिन बसों की क्षमता 50% से ज्यादा नहीं होगी. मसलन बस में 50 सीटें हैं तो उसमें 25 से ज्यादा यात्री नहीं चढ़ेंगे.
ये दुकानें खुलेंगी
ग्रीन जोन के जिलों में नाई की दुकानें, सैलून समेत अन्य जरूरी सेवाओं और वस्तुएं मुहैया कराने वाले संस्थान भी 4 मई से खुल जाएंगे. सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आदि बंद रहेंगे.
Orange जोन में क्या
Orange जोन में बसें नहीं चलेंगी लेकिन कैब की अनुमति होगी. कैब में ड्राइवर के साथ एक ही पैसेंजर रहेगा. ऑरेंज जोन में इंडस्ट्री, कारखाने चलेंगे-कॉम्प्लेक्स भी खुलेंगे.
Red zone
Red जोन में नाई की दुकानें, सैलून आदि बंद रहेंगे. गृह मंत्रालय आने वाले दिनों में Advisory जारी करेगा.
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बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को ही मंत्रियों के साथ बैठक की. इसमें कोरोना संक्रमण पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश को 3 जोन में बांटा है. Green जोन में 319 और Orange जोन में 284 जिले हैं. दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद सहित 130 जिले रेड जोन में हैं. ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में सशर्त छूट मिलेगी लेकिन रेड जोन में कोई छूट नहीं मिलेगी. हवाई सेवा, रेल सेवा, मेट्रो 17 तक बंद रहेगी.
गृह मंत्रालय ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत आदेश जारी किया और लॉकडाउन को दो हफ्ते के लिए बढ़ाने का फैसला लिया. ग्रीन जोन में शर्तों के साथ बसें चलेंगी. बस में क्षमता से आधी सवारी को ले जाने की अनुमति होगी. सिनेमा मॉल, जिम, क्लब 17 मई तक बंद रहेंगे. ऑरेंज जोन में टैक्सी ड्राइवर के साथ एक यात्री को मंजूरी दी गई है.
ऑरेंज जोन में टैक्सी ड्राइवर के साथ एक यात्री को मंजूरी दी गई है. 65 साल से उम्र के लोगों को बाहर निकलने पर रोक है. 10 साल के कम उम्र के बच्चों को बाहर निकलने पर अब भी रोक है. गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं है. रेड जोन में ऑटो, टैक्सी, रिक्शा और बसों पर रोक जारी रहेगी.