ITR e-filing Account Misuse: आप नौकरी करते हैं और सालाना आय के हिसाब से टैक्स स्लैब में आते हैं तो जाहिर है आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं. इसके लिए आपका इनकम टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट पर अकाउंट (e-Filing account) भी है. क्या कभी आपको ऐसा भी लगा है कि ITR ई-फाइलिंग अकाउंट का कभी आपकी बिना जानकारी गलत इस्तेमाल हुआ हो या अकाउंट हैक हो गया हो? अगर हां तो समझ लीजिए आप साइबर क्राइम के शिकार हो गए हैं. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इससे निपटने के लिए बाद की प्रक्रिया के बारे में टैक्सपेयर्स को बताया है.

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ऐसा लगे तो क्या करें

सबसे पहले नजदीकी पुलिस स्टेशन या साइबर सेल अथॉरिटीज में जाकर इसकी शिकायत दर्ज कराएं. आप भारत सरकार की वेबसाइट https://cybercrime.gov.in/ पर जाकर ऑनलाइन आपराधिक शिकायत/एफआईआर (online criminal complaint/FIR) दर्ज कर सकते हैं.  साइबर क्राइम की शिकायत को दर्ज करते समय शिकायत करने वाले की पूरी डिटेल्स होनी चाहिए. जैसे- पैन कार्ड, आधार नंबर और जो वाकया हुआ उसकी डिटेल आदि. इसके अलावा ITR ई-फाइलिंग अकाउंट के गलत इस्तेमाल होने की तारीख. 

 

डिपार्टमेंट से शिकायत करने पर रखें ये ध्यान

एफआईआर के बाद आप इनकम टैक्स डिपार्टेमेंट में भी अपनी शिकायत दर्ज कराएं. ध्यान रहे कि डिपार्टमेंट की कम्प्लेंट कॉपी के साथ एफआईआर या साइबर क्राइम में की गई शिकायत की कॉपी भी जरूर दें. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है कि आप हमसे अपनी ई-फाइलिंग अकाउंट के गलत इस्तेमाल की शिकायत रजिस्टर्ड प्राइमरी ई-मेल आईडी से कर सकते हैं. 

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इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करेगा सहयोग

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है कि कथित साइबर क्राइम से जुड़ी कोई भी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ संबंधित कानून प्रवर्तन अधिकारियों के साथ शेयर की जाएगी, जब उन्हें जांच की लीगल पावर के तहत बुलाया जाएगा. एक सामान्य एहतियात के तौर पर, कृपया अपने लॉगिन क्रेडेंशियल या दूसरी संवेदनशील जानकारी किसी से भी शेयर न करें.